झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

www.joinindianarmy.nic.in पर विस्तृृत जानकारी उपलब्ध

*झारखण्ड के सभी 24 जिलों के लिए होगी बहाली*

रांची के मोरहाबादी मैदान में 10 मार्च 2021 से 30 मार्च 2021 सेना बहाली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड राज्य के 24 जिले के योग्य पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। बहाली के दौरान जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वह चिकित्सा जांच एवं लिखित परीक्षा में भाग ले पाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को अधिसूचना में उल्लेखित मूल दस्तावेज एवं एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी भर्ती वर्ष के दौरान केवल एक विशिष्ट श्रेणी में भाग ले सकते हैं।

अभ्यर्थियों को खासतौर पर सलाह दी गई है कि वह अपनी आयु और शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के बाद ही बहाली में हिस्सा लें। अभ्यर्थी का सेना में चयन बहाली में जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के पश्चात ही होगा, यदि कोई अभ्यर्थी जाली दस्तावेज एडमिट कार्ड के साथ पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एडमिट कार्ड पर दिए गए तिथि एवं समय पर ही बहाली में आयें।
उप महानिदेशक, भर्ती बिहार एवं झारखंड ने कहा है कि सेना बहाली की प्रक्रिया निष्पक्ष पारदर्शी एवं बाहरी प्रभाव से मुक्त है। युवा दलालों से सावधान रहें। उन्होंने झारखंड के युवकों और मीडिया से दलालों के विरुद्ध मिलकर कार्य करने की अपील की है ताकि राज्य को दलालों के प्रभाव से मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि दलाल भर्ती का झूठा आश्वासन देकर गरीब एवं मासूम युवकों को ठगते हैं इसने सावधान रहने की जरुरत है।

सेना बहाली के दौरान अभ्यर्थी को कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों को बहाली के दौरान मास्क दस्ताना एवं सैनिटाइजर आवश्यक रूप से उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। बहाली में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा कोविड-19 मुक्त अथवा असंक्रमित प्रमाण पत्र जो राज्य/जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 48 घंटे पूर्व जारी किया गया हो और नो रिस्क प्रमाण पत्र पेश करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्र का प्रारुप सेना भर्ती कार्यालय रांची अधिसूचना में उल्लेखित है।

सेना बहाली को लेकर वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। www.joinindianarmy.nic.in पर बहाली से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

👉 *आपकी सुरक्षा आपके हाथ*
👉 *कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा घटायें*
👉 *फेस मास्क का करें इस्तेमाल*
👉 *सोशल डिस्टेंसिंग का करें अनुपालन*
👉 *हाथों को साबुन से धोना रखें याद*
👉 *खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें ध्यान रखें लापरवाही नहीं करें*

*झारखंड मंत्रालय में 25 फरवरी 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय*

*★ W.P.(S) No-6423/2014 झारखण्ड राज्य कारा दैनिक कर्मी एसोसिएशन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.02.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि के उद्देश्य, संचालन तथा क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (झारखण्ड अधिनियम, 08, 2020) की धारा-1 में संशोधन हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को झारखण्ड विधान सभा में पुनरस्थापन की स्वीकृति दी गई।*

चांय एवं इसके पर्यायवाची केवट, मल्लाह, निषाद जाति को झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ डाॅ गोपाल बैठा, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, हजारीबाग को चारा घोटाले से संबंधित काण्ड संख्या आर सी 26 (ए) 96-पैट में दिनांक-21.12.2006 को दोषसिद्धि के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-3034, दिनांक-26.12.2007 के द्वारा लिये गये निर्णय को विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त परामर्श के आलोक में संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

*★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक/ पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण की स्वीकृति दी गई।*

*सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021 की स्वीकृति दी गई।*

*राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची के चिकित्सकों को दिसम्बर, 2012 से सितम्बर, 2014 तक की अवधि के गैर व्यवसायिक भत्ता के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

*वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखण्ड राज्य के गिरिडीह जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिया के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल-2,11,23,589/- (दो करोड़ ग्यारह लाख तेईस हजार पाँच सौ नवासी) मात्र की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*रांची जिला में विशेष विनियमन पदाधिकारी हेतु 02 (दो) अतिरिक्त पदों का वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 (पांच वर्ष की अवधि) हेतु सृजन की स्वीकृति दी गई।*

*झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2019-20 (अवधि 01, अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020) का वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति दी गई।*

*महिला, बाल विकास एंव सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं हेतु जिला स्तर पर उप-विकास आयुक्त को नोडल पदाधिकारी घोषित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।*

*220 के वी डाल्टेनगंज-गढ़वा संचरण लाईन के दोनों छोर में लिंक लाईन तथा 132 के वी डाल्टेनगंज (PGCIL)-डाल्टेनगंज (JUSNL) संचरण लाईन के निर्माण हेतु राशि रुपए 37.75 करोड़ की पूर्व में स्वीकृत योजना में राशि रुपए 7.38 करोड़ अर्थात 19.53 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप रूपए 45.13 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में संचरण योजनाओं के लिए बजट उपबंधित राशि रूपए 730 करोड़ के विरूद्ध रूपए 7.38 करोड़ झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*

*झारखण्ड नगरपालिका लोकपाल की शक्तियाँ और कृत्य राज्य लोकायुक्त को सौंपे जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।*

*राँची शहर में स्थित हरमू नदी पर जुडको द्वारा पूर्ण कराई गयी जीर्णोंद्धार एवं संरक्षण परियोजना की राँची शहर के पर्यावरण अवस्था में हो रहे तकनीकी एवं पारिस्थितिक प्रभाव के अध्ययन हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), (CSIR-NEERI) को मनोनयन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करने एवं इस निमित्त परामर्शी शुल्क के रूप में कुल राशि रूपए 21,78,280/- (इक्कीस लाख अठहत्तर हजार दो सौ अस्सी) मात्र का व्यय राज्य योजना मद अंतर्गत सुसंगत मद से करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुलपति,
कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, परिक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) का पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।*

*राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर में अवस्थित आर्थिक अपराध मामलों से संबंधित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के गठित न्यायालय को झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-132 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई करने हेतु शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने हेतु दिनांक-08.09.2020 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करने के की स्वीकृति दी गई।*
*झारखण्ड उत्पाद सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 के अध्याय-3 की कंडिका-9 (ii) में प्रावधानित न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष को संशोधित करते हुए 21 वर्ष प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।*

*बिरसा मुंडा विमानपत्तन, रांची में राज्य अतिथियों/विशिष्ट महानुभावों को चेक इन/चेक आउट में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु M/s Speedwing Services, No-61,Kalpaka Nagar, Chakkai, Trivendrum को रुपए 25 हजार मात्र मासिक की दर पर पोर्टर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु मनोनयन के आधार पर चयन हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के अधीन शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई।*

*”नागर विमानन” का कार्यान्वयन “परिवहन विभाग” से पृथक कर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) में जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई।*

*मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी करने हेतु राज्य योजना से अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति एवं तदनुरूप बजटीय उपबंध करने की स्वीकृति दी गई।*

*ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXVI के तहत 72- ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 23045.19 लाख रुपये मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण 23045.19 लाख रुपए का 20% अर्थात रुपए 4609.038 लाख रुपए नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई।*

*पथ निर्माण विभाग द्वारा RIDF-XXVI के तहत 02- ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 6119.69 लाख रुपए मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण 6119.69 लाख रुपए का 20% अर्थात 1223.938 लाख रुपए नाबार्ड द्वारा मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई।*

*राज्य में विद्युत (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) के क्रय एवं विक्रय पर उपकर (Cess) धारित करने हेतु झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2021 की स्वीकृति दी गई।*

*झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने हेतु आयोग के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।*

*राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों, प्रचलित नियम/प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं तदनुरूप लंबित वेतन-निर्धारण अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*

*वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता दर बढ़ाने हेतु भारत सरकार की योजना “पढ़ना लिखना अभियान” में राज्यान्श की राशि 1.90 करोड़ों रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।*

*झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस के निधन पर मंत्रिमण्डल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।*

*मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा को दी मंजूरी, 26 कैदियों को रिहा करने की स्वीकृति।*

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। यह बैठक राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली बैठक जो 04 दिसंबर 2020 को हुई थी उसी के आलोक में आयोजित की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में 50 कैदियों कि असमय कारामुक्ति हेतु विचार एवं समीक्षा के उपरांत 26 कैदियों के रिहा करने के आदेश को स्वीकृति दी। अगले कुछ ही दिनों में इन 26 कैदियों को कारा से रिहा करने की कार्रवाई की जाएगी। रिहा होने वाले सभी बंदियों के संबंध में माननीय न्यायालय, कारा अधीक्षक, एसपी एवं प्रोबशन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनों एवं उनके द्वारा कारामुक्त होने के उपरांत समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का समेकित रूप से विश्लेषण करने के पश्चात मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। जिन बंदियों का प्रस्ताव आज की बैठक में अस्वीकृत हुआ है उनका प्रस्ताव नियमावली के अनुसार एक वर्ष बाद पुन: विचार हेतु राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि अपराधी के जीवन में समाज हित के प्रति जिम्मेदारी लाना महत्वपूर्ण है। सजा काटकर बाहर आने वाले बंदियों को समाज के मुख्यधारा से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों से समाज हित के लिए कार्य करने की अपील की है।
*बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, कारा महानिरीक्षक बीरेंद्र भूषण, न्यायायुक्त रांची नवनीत कुमार, प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी संजय प्रसाद, बंदी कल्याण पदाधिकारी कमलजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।*

*★झारखण्ड आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को राज्य गठन के 20 साल बाद मिला सम्मान*

झारखण्ड राज्य अलग होने के बीस साल बाद अब अलग राज्य निर्माण हेतु आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती देने का फैसला मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया है। सीधी भर्ती लिए रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया जायेगा। आयोग प्राप्त आवेदनों के आधार पर दस्तावेजों की जांच कर आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को चिन्हित करेगा।

राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमानुसार अलग झारखण्ड राज्य की मांग करने वाले शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को अब सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती दी जाएगी। साथ ही, पुलिस की गोली से घायल 40% तक दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।

सरकार शहीद परिवार के एक सदस्य को 7000 तक का मासिक पेंशन भी देगी।  इसके अतिरिक्त पुलिस की गोली से 40% तक दिव्यांग हुए शहीद के आश्रितों को भी पेंशन दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान कुछ आंदोलनकारियों को कई महीने तक जेल में रातें गुजारनी पड़ी थीं, ऐसे आंदोलनकारियों या उनके परिवार के किसी एक सदस्य को भी इस योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

सरकार ने यह फैसला लिया है कि लाभुकों को सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत तक का क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। इसके तहत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी नौकरियों में लाभुकों के लिए पात्रता के आधार पर वर्गवार सीटें भी आरक्षित की जाएंगी।

*20 वर्षों तक हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों को कैसे कोई राज्य नज़र अंदाज कर सकता है*

इस ऐतिहासिक योजना की घोषणा के दौरान बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा “जिस सपने के साथ झारखण्ड आंदोलन में लोगों ने सक्रिय भागिदारी निभाई थी आज आखिर कोई राज्य उसे कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। अपने आंदोलनकारियों के त्याग एवं बलिदान से अस्तित्व में आया कोई राज्य कैसे उन्हें 20 वर्षों तक भूल कर आगे बढ़ सकता है। आज, इस माध्यम से मुझे बाबा के सहयोगियों एवं उनके साथियों को सम्मानित करने का मौका मिला है और यह मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान झारखण्ड द्वारा आंदोलनकारियों को नहीं बल्कि झारखण्ड राज्य का सम्मान है। हम हैं क्योंकि उन्होंने हमारे कल के लिए अपने आज को हमेशा-हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया *

*केंद्र सरकार ने अनसुना किया आग्रह, राज्य सरकार ने बढ़ाई मनरेगा में मजदूरी दर*

रांची-संभवतः झारखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसने आगामी वित्तीय वर्ष से मनरेगा अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर रूपये 225/- प्रति मानव दिवस करने का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया। अब मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 194 की जगह 225 रुपये मिलेंगे। मनरेगा में बेहतर काम करते हुए झारखण्ड ने पहले ही पूर्व के सारे मानव दिवस के लक्ष्य को प्राप्त किया है। सरकार कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिये मनरेगा को रोजगार का एक उत्तम माध्यम बनाया था।  मालूम हो कि, मनरेगा योजना प्रारम्भ होने के पश्चात पहली बार झारखण्ड में आठ करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य को पुनरीक्षित करते हुए 11.50 करोड़ मानव दिवस किया गया है। इसके विरूद्ध अब तक 10 करोड़ 11 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। राज्य सरकार ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ‘नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना’ के तहत अब तक लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर ट्रेंच एवं मेड बंदी का काम पूरा कर लिया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के जरिये 26 हजार एकड़ भूमि में फलदार पौधे लगाये जा चुके हैं।