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सूडा टेंडर का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन, निर्णय आने तक रांची नगर निगम में स्पैरो कंपनी के माध्यम से होगी टैक्स वसूली: मेयर

रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्शन के लिए स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा नए एजेंसी का चयन किया गया है. इसको लेकर मेयर आशा लकड़ा ने मंगलवार को कहा है कि इस मामले में जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ही रांची नगर निगम में टैक्स वसूली का कार्य कराया जाएगा.

रांची: रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्शन के लिए स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा नए एजेंसी का चयन किया गया है, लेकिन सूडा के माध्यम से निकाला गया टेंडर मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचारधीन है. ऐसे में मेयर आशा लकड़ा ने मंगलवार को कहा है कि इस मामले में जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ही रांची नगर निगम में टैक्स वसूली का कार्य कराया जाएगा.
नगर विकास एवं आवास विभाग और मेयर के बीच लगातार सूडा के माध्यम से टैक्स कलेक्शन का टेंडर निकाले जाने के मामले को लेकर विवाद चल रहा है. ऐसे में सूडा द्वारा नए एजेंसियों के चयन की घोषणा के बाद एक बार फिर मामला गरम हो गया है. इस संबंध में मेयर आशा लकड़ा ने बताया है कि 9 जून को ही नगर निगम परिषद की बैठक में एकरारनामा के प्रावधानों को देखते हुए तीन वर्ष के लिए टैक्स कलेक्शन करने वाली कंपनी का कार्य विस्तार देने का निर्णय लिया गया था, जबकि नगर विकास विभाग के द्वारा टैक्स कलेक्शन के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा. हाई कोर्ट के माध्यम से पूर्व में ही टिप्पणी की गई थी कि सूडा के माध्यम से किया जा रहा टेंडर कोर्ट के आदेश से प्रभावित होगा.
वहीं, 25 जुलाई को नगर आयुक्त को भी पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया गया था कि जब तक हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक सूडा के माध्यम से चयनित एजेंसी के साथ किसी प्रकार का एकरारनामा नहीं किया जाए. रांची नगर निगम परिषद की बैठक में आंतरिक मामलों से संबंधित निर्णय लेने के लिए सर्वोपरि है