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समाहरणालय भवन सभागार में  के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड की अध्यक्षता में जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियों को लेकर जिले के सभी निर्वाचन कोषांगों के पदाधिकारियों , सहायक निर्वाची पदाधिकारियों, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई

सरायकेला खरसावां – आज समाहरणालय भवन सभागार में  के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड की अध्यक्षता में जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियों को लेकर जिले के सभी निर्वाचन कोषांगों के पदाधिकारियों , सहायक निर्वाची पदाधिकारियों, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  नेहा अरोड़ा, आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, उपायुक्त  रविशंकर शुक्ला एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड भी उपस्थित थे।
समीक्षा के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 19.03.2024 को सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत औचक रूप से भौतिक निरीक्षण किये गए 5 मतदान केंद्रों के अवलोकन के आधार पर मतदान केंद्रों में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों, मतदाता सूची के अद्यतनीकरण, पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की स्थिति आदि का जायजा लिया गया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सभी बूथों का भौतिक निरीक्षण कर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज (AMF) की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, पर्याप्त रोशनी, बिजली, साइनेज, प्रवेश और निकास द्वार, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, हेल्प डेस्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मतदान को लेकर सभी मतदान केंद्र भवनों में आवश्यकता का आकलन कर मरम्मती, खिड़की, दरवाजे को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया
सभी बूथों पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं अद्यतनीकरण हेतु सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देने एवं नियमित तौर पर प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। सभी बूथों पर एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड वोटरों की बूथ वार सूची को अंतिम रूप देने का व्यापक निर्देश दिया गया। इसके तहत सभी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन के बाद बूथ वार सूची तैयार करेंगे।
तय समय सीमा के भीतर फॉर्म 6,7 एवं 8 के लंबित मामलों को निष्पादित करने का भी निर्देश दिया गया।
समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को वोटर अवेयरनेस फोरम, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, रेसीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, बूथ स्तरीय अवेयरनेस ग्रुप आदि की नियमित बैठक कराते हुए मतदाता जागरूकता एवं इलेक्टोरल एजुकेशन का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 B के तहत् विभिन्न उपक्रमों, कारखानों, व्यवसाय में नियोजित मतदाताओं को Paid Holiday के प्रावधान का व्यापक प्रचार वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया ताकि शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं में निर्वाचन के प्रति उदासीनता को कम किया जा सके।