जमशेदपुर- कतिपय व्हाट्सएप ग्रुप में यह अफवाह उड़ायी जा रही है कि एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा ने मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इस बारे में मैंने जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना प्रभारी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी वारंट तो दूर थाना में अभी तक कोर्ट से इस बारे में कोई सम्मन भी नहीं आया है।
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 6 मई, 2022 को कोविड प्रोत्साहन राशि के वितरण में अनियमितता संबंधी श्री राम के वक्तव्य पर एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा में मानहानि का मुकदमा संख्या 121/2022 दायर किया था। ऐसे मुकदमे में कोर्ट प्रतिवादी को जमानतीय धारा में सम्मन करके बुलाता है और उसके बाद मुकदमा आरंभ होता है। अभी तक ऐसा कोई सम्मन न तो मुझे मिला था और न ही बिष्टुपुर थाना को मिला था।
न्यायालय ने गत 18 मई, 2022 को इस मुक़दमे की सुनवाई की थी मुकदमे की अगली तारीख 21 जुलाई, 2023 निर्धारित हुई है। उस दिन मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होऊँगा और आवश्यकता पड़ी तो मुकदमे में जमानत हासिल करने की प्रार्थना करूँगा। आश्चर्य है कि बात का बतंगड़ बनाकर मेरे लिए गिरफ्तारी वारंट जारी होने की खबर फैला दी गयी और कई व्हाट्सएप गु्रप में बिना इसकी पुष्टि किए इस आशय की खबर चला दी गई। सुलभ संदर्भ हेतु कोर्ट के नोटिस की प्रति निम्नवत है।
संभवतः कल मेरे विरुद्ध बन्ना गुप्ता का एक मुकदमा कोर्ट में खारिज कर दिए जाने की भरपाई करने के लिए यह अफवाह उड़ायी गयी। मैं तो विगत एक वर्ष से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि इस मामले में कोर्ट मुझे बुलाए और मैं वस्तु स्थिति न्यायालय के सामने रख दूँ। मुझे प्रसन्नता है कि एक साल के बाद न्यायालय ने मुझे यह अवसर दिया है। मैं अगली तिथि पर 21 जुलाई को एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा में उपस्थित होऊँगा।
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