-मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में बीपीएल की नहीं होगी अनिवार्यता
-शेष पूर्व के ही नियमानुसार आवेदन होगा जमा
लखीसराय, अजय कुमार: वृद्धावस्था पेंशन योजना से वंचित वृद्ध को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सरकार ने उक्त योजना का लाभ लेने के बीपीएल परिवार का सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। दरअसल पूर्व उक्त योजना का लाभ लेने के बीपीएल परिवार सदस्य होना अनिवार्य था, जिसके कारण अधिकांश वृद्ध सरकार के हर मानक को पूरा करने के बाबजूद सिर्फ बीपीएल परिवार का सदस्य नहीं होने के कारण उक्त योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। ऐसे में वृद्ध लोगों को भारी परेशानियाँ का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए सरकार ने बीपीएल की अनिवार्यता समाप्त कर परेशानियाँ को दूर कर दिया।
91239 लाभुकों को मिल रहा है लाभ
लखीसराय के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के प्रभारी निदेशक प्रेमलता कुमारी ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के तहत 91239 लाभुकों को लाभ मिल रहा है और लोगों को ससमय पेंशन राशि उपलब्ध कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। साथ ही राशि उपलब्ध कराने में आ रही परेशानियाँ को भी यथाशीघ्र दूर किया जाता है।
शेष मानक पूर्वानुसार ही रहेगा लागू
शेष नियम पूर्व के नियमानुसार ही लागू रहेगा, जैसे लाभ लेने वाले वृद्ध की उम्र 60 वर्ष हो, उनके पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो आदि कागजात संलग्न कर इंद्रिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना भरकर अपने स्थानीय ब्लाॅक में संचालित आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होगा।
ऑनलाइन भी भर सकते हैं फार्म
उक्त योजना का फार्म भरने के लिए प्रखंड कार्यालय जाना में दूरी,स्वास्थ समेत अन्य किसी भी प्रकार की परेशानियाँ हो तो ऐसे में चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, आप अपने नजदीकी किसी कैफे या अगर घर मोबाइल, लैपटाॅप की सुविधा हो तो अपने घर बैठे भी उक्त सभी कागजात के साथ फार्म भर सकते हैं।
लोगों की सहायता के लिए इन मदों का हो रहा है संचालन
सरकार ने वृद्ध लोगों के अलावे अन्य जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कई प्रकार के मद से लोगों पेंशन उपलब्ध करा रही है, जैसे कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध लोगों के लिए इंद्रिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा के लिए इंद्रिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना व लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, विकलांग के लिए बिहार राज्य निःशसकक्ता पेंशन योजना आदि मद का संचालन हो रहा है। संबंधित व्यक्ति नियमानुसार आवेदन भर कर उक्त योजना का लाभ ले सकते हैं
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