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उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधि को प्रतिमाह तीन तारीख तक मासिक प्रतिवेदन एवं एनसीपीसीआर संबंधी प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया । साथ ही समिति को प्रतिमाह कम से कम दो बार देखरेख संस्थानों का निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन इकाई के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया । वहीं समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रतिमाह संरक्षण वाले बच्चों के मामलों को ससमय निष्पादन का निर्देश दिया गया

समिति द्वारा अनिबंधित बाल देखरेख संस्थानों में आवासित बच्चों को फिट इंस्टिट्यूशन के रूप में चिन्हित या घोषित करने का निर्णय लिया गया । बाल देखरेख संस्थानों में आवासित बच्चों के माता-पिता का पता लगाने हेतु बच्चों से संबंधित जानकारी सूची सहित समिति द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया ताकि बच्चों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर बच्चों के अभिभावकों को खोजने में सहयोग प्राप्त किया जा सके ।

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित थे

*सीएनजी ऑटो स्वामियों हेतु आवश्यक सूचना मार्ग परमिट प्राप्त कर ही परिचालन करना करें सुनिश्चित, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत की जाएगी कार्रवाई *

सिंहभूम(कोल्हान) उप परिवहन आयुक्त -सह- सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार मुस्तकीम अंसारी के द्वारा जानकारी दी गई कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय को सूचना प्राप्त हो रही है कि बिना परमिट प्राप्त किए सीएनजी ऑटो का परिचालन किया जा रहा है जिससे सरकार को काफी राजस्व की क्षति हो रही है। इस संदर्भ में उप परिवहन आयुक्त के द्वारा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के सीएनजी ऑटो स्वामियों को सूचित किया गया है कि मार्ग परमिट प्राप्त कर ही परिचालन करना सुनिश्चित करें, यदि जांच में बिना परमिट के सीएनजी ऑटो का परिचालन होते पाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी