झारखंड के हाई स्कूल में नियुक्त संगीत शिक्षक को हटाने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है. साथ ही शिक्षकों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. सरकार का जवाब आने के बाद मामले पर अगली सुनवाई होगी.
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में नियुक्त संगीत शिक्षक को हटाने को लेकर दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही शिक्षकों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न न करने की हिदायत दी
बता दें कि शारदा कुमारी एवं अन्य की नियुक्ति वर्ष 2011 में हुई थी. बाद में राज्य सरकार ने इनके प्रमाण पत्रों को विज्ञापन में दिए गए शैक्षणिक अर्हती के अनुरूप नहीं मानते हुए इन्हें नौकरी से हटाने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने सरकार के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है.
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