झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

साकची स्थित लोक संकट मोचक हनुमान मंदिर प्रकरण में आज एसडीओ न्यायालय में 107 और 144 में हुई पेशी रघुवर गुट के ध्रुव मिश्रा सहित पन्द्रह लोगो पर हुआ वारंट

साकची स्थित लोक संकट मोचक हनुमान मंदिर प्रकरण में आज एसडीओ न्यायालय में 107 और 144 में हुई पेशी रघुवर गुट के ध्रुव मिश्रा सहित पन्द्रह लोगो पर हुआ वारंट

आज साकची बसंत सिनेमा स्थित लोक संकट मोचक हनुमान मंदिर प्रकरण के एसडीओ न्यायालय में दोनों पक्षों की पेशी हुई जिसमें लोक संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति का पक्ष अधिवक्ता रवि शंकर पांडेय और अधिवक्ता रवि प्रकाश सिंह ने रखा और माननीय कोर्ट के समक्ष कहा कि लोक संकट मोचक हनुमान मंदिर समिति के सभी लोग अध्यक्ष जोगिंदर सिंह योगी के अध्यक्षता में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मंदिर का निर्माण प्रारम्भ किया था और नित्य पूजा व आरती करते थे तभी जमीन छेकने के नियत से कुछ असामाजिक तत्व का जमावड़ा वहाँ होने लगा और मंदिर निर्माण का विरोध करने लगे और अड्डाबाजी प्रारम्भ कर दिया जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया ओर सभी स्थानीय लोग के आग्रह पर विधायक सरयू राय उस मंदिर का संरक्षक बने,लोक संकट मोचक समिति के सभी सदस्य जिन पर 107 और 144 लगा हुआ है वह सभी लोग कोर्ट में उपस्थित रहें।
रघुवर दास की टीम माने जाने वाली विपक्ष के वकील समय पर नहीं आ पाए एसडीओ ने लगाया फटकार पन्द्रह लोगों पर किया वारंट
एसडीओ कोर्ट का समय तीन बजे से था लेकिन विपक्ष के वकील सी बी ओझा ओर प्रभात शंकर तिवारी आधा घंटा देरी से पहुंचे जिस पर एसडीएम गुस्सा हो गए और पन्द्रह लोगों के गैर हाजिर होने पर फटकार लगाई तथा सनातन उत्सव समिति के पन्द्रह लोगों पर वारंट जारी कर दिया विश्व हिंदू परिषद ने न्यायालय के समक्ष लिखित रूप से मंदिर विवाद से किया अपने आप को किनारा
चूंकि 107 और 144 में विहिप के महानगर अध्यक्ष अजय गुप्ता और मंत्री दीपक वर्मा का भी नाम है आज कोर्ट के समक्ष इनके वकील सुजीत साहू ने लिखित रूप से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विहिप का इस मंदिर विवाद व दोनो पक्षो से कोई लेना देना नहीं है । विहिप के दोनों लोगो का नाम केस से हटाने का भी आग्रह एसडीएम से किया गया