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पीडीएस दुकानदार पर एक लाख का जुर्माना नहीं देने पर होगा प्राथमिकी

पीडीएस दुकानदार पर एक लाख का जुर्माना नहीं देने पर होगा प्राथमिकी

रांची जिला प्रशासन ने गड़बड़ी को लेकर पीडीएस दुकानदार पर कार्रवाई की है. प्रशासन ने राशन डीलर पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नहीं देते पर एफआइआर दर्ज की जाएगी.
रांचीः पीला और गुलाबी राशनकार्ड बना कर खाद्यान्न का उठाव करने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. राशन डीलर पर एक लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि निर्धारित समय में जमा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जाएगी. दुकानदार पर छह साल से ज्यादा समय से खाद्यान्न उठाने का आरोप है.
आरोपी जन वितरण प्रणाली दुकानदार छह साल एक महीने से अपने दोनों राशन कार्ड, गुलाबी और पीला से खाद्यान्न का उठाव कर रहा था. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मांडर ने जांच के बाद पाया कि आरोपी पीडीएस दुकानदार के पास अंत्योदय राशन कार्ड संख्या 202006230215 और पीएचएच राशन कार्ड संख्या 20200529958 है, जिसे 2015 में बनवाया गया था.
मांडर प्रखंड के कनीजाड़ी के पीडीएस डीलर साहिल अंसारी पर 101655.40 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. राशन डीलर पर झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 की धारा 07 के तहत कार्रवाई की गई है.
पीडीएस दुकानदार को जुर्माने की राशि ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा कर, राशन कार्ड सरेंडर करना होगा. साथ ही अपना पक्ष रखने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची अल्बर्ट बिलुंग ने सात दिनों का समय दिया है. ऐसा नहीं करने पर एफआईआर किया जाएगा.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची अल्बर्ट बिलुंग ने कहा कि अपात्र होने के बावजूद जिन लोगों ने किसी तरह अपना राशन कार्ड बना लिया है. वह जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में सरेंडर कर दें, नही तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.