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लालू यादव पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू नहीं होगा – सुधीर कुमार “पप्पू”

जमशेदपुर – भ्रष्टाचार निरोधक कानून सिर्फ लोकसेवक पर ही लागू होगा इस दायरे में लालू प्रसाद यादव नहीं आते हैं. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत परिभाषित है कि सिर्फ लोक सेवक के विरुद्ध मामला दर्ज हो सकता है. ऐसी स्थिति में भाजपा विधायक ललन पासवान की ओर से लालू यादव के खिलाफ पटना के निगरानी थाने में दर्ज करवाए गए भ्रष्टाचार निरोधक मामला हाईकोर्ट से निरस्त हो सकता है. उक्त बातें अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने कही है. उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक को कानून की जानकारी नहीं है निगरानी थाने के अफसर को मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था बावजूद अगर राजनीतिक कारणों से लालू यादव पर मामला दर्ज हुआ है तो हाईकोर्ट में मामला समाप्त हो जाएगा. अधिवक्ता पप्पू ने इस बात की जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा, वरिष्ठ नेता आलोक मेहता, झारखंड में राजद के नेता अभय सिंह और ओमप्रकाश सिंह से मोबाईल पर बातचीत कर कानूनी जानकारी दी है. वे लगातार राजद के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं. अधिवक्ता ने कहा कि मामले को पटना हाईकोर्ट में ले जाएंगे और वहां यह मामला स्वत निरस्त हो जाएगा. बताया कि 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार का मामला सिर्फ लोकसेवक पर है दर्ज हो सकता है फिलहाल लालू यादव लोक सेवक नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व के दबाव में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर लालू यादव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है जो बिल्कुल कानूनी नहीं है