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कस्तूरबा बालिका विद्यालय में सामग्री खरीद के टेंडर के लिए नौ करोड़ का टर्नओवर मांगा

कस्तूरबा बालिका विद्यालय में सामग्री खरीद के टेंडर के लिए नौ करोड़ का टर्नओवर मांगा

जमशेदपुर-:झारखंड शिक्षा परियोजना टेंडर की शर्तों में फेरबदल को लेकर चर्चा में है. पहले मुख्यालय से जारी स्कूल बैग के टेंडर की शर्तों में मनचाहे लोगों को लाभ दिलाने के लिए फेरबदल का आरोप लगा. अब पूर्वी सिंहभूम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा अन्य स्कूलों में सामग्री खरीदने के लिए निविदा की शर्तों में फेरबदल का आरोप लगा है. इस संबंध में 18 अक्तूबर को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से  लिखित शिकायत की गई है.  कहा गया है कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निविदा की शर्तों में फेरबदल किया गया है. उपायुक्त को भेजे शिकायत पत्र पर सुरेश कुमार अग्रवाल, परवाल ब्रदर्स, गणेश भंडार तथा श्री बालाजी ट्रेडर्स के नाम हैं. टेंडर 21 अक्तूबर को खोला जाना है.
शिकायत के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं अन्य विद्यालयों में सामग्री की खरीद के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा मार्च 2021 में टेंडर आमंत्रित किये गये थे. टेंडर को 19 मार्च, 2021 तक जमा किया जाना था. तकनीकी निविदा भी उसी दिन खोली जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से टेंडर को रद्द कर दिया गया. दोबारा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 28 सितंबर को टेंडर आमंत्रित किये, लेकिन मार्च और सितंबर में मांगी गयी निविदा में कई बदलाव कर दिये गये हैं.
शिकायत में कहा गया है कि  नयी निविदा की शर्तों में कुछ ऐसे बदलाव किये गये हैं, जिससे ऐसा लगता है कि पुराने टेंडरों का अवलोकन करने के बाद किसी खास बोलीदाता को फायदा पहुंचाने के लिए यह बदलाव किये गये हैं. शिकायत में कहा गया है कि खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा के अग्रधन की राशि तीन लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गयी है.  इसी तरह अन्य सामग्रियों की खरीद के लिए अग्रधन की राशि 25000 से बढ़ा कर 1 लाख  कर दी गयी है.
आरोप है कि निविदाकर्ता  का पिछले तीन वर्षों का कुल औसत टर्नओवर न्यूनतम नौ करोड़ रुपये कर दिया गया है. जबकि पूर्व की निविदा में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गयी थी. न ही किसी और जिले में ऐसी शर्त रखी गयी है. शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि इस शर्त को लगाने के पीछे चहेते बोलीदाताओं को लाभ पहुंचाने की मंशा है, ताकि छोटे तथा मध्यम बोलीदाताओं को निविदा में भाग लेने से रोका जा सके.
शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि टर्नओवर की शर्त मात्र खाद्य सामग्री के आपूर्तिकर्ता पर लगाई गई है. अन्य सामग्रियों के लिए टर्नओवर की कोई शर्त नहीं रखी गई है. इसके अलावा  निविदा की सामान्य शर्तो में परिवर्तन करके यह भी शामिल कर दिया गया कि यदि किसी बोलीदाता पर भ्रष्ट एवं धोखाधड़ी के कार्य के लिए पूर्व तथा वर्तमान में ऐसी कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन हो, तो वह निविदा में भाग नहीं ले सकेगा.  शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि न तो निविदा की विशिष्ट शर्तों में इसका उल्लेख है और न ही पूर्व के टेंडर में ऐसी कोई शर्त रखी गई थी. आवेदकों ने उपायुक्त से आग्रह किया है कि वे क्रय समिति को पुरानी शर्तों पर ही निविदा पर विचार करने का निर्देश दें.