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जिला निर्वाचन पदाधिकारी  अनन्य मित्तल ने लोकसभा आम निर्वाचन में पोस्टल बैलट से मतदान को लेकर संबंधित पदाधिकारियों और कार्यालय प्रधान के साथ बैठक किया

जिला निर्वाचन पदाधिकारी  अनन्य मित्तल ने लोकसभा आम निर्वाचन में पोस्टल बैलट से मतदान को लेकर संबंधित पदाधिकारियों और कार्यालय प्रधान के साथ बैठक किया

दिनांक 20 मई से 22 मई तक एसेंशियल सर्विसेज श्रेणी में आने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की बात कही

जमशेदपुर- आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 में समावेशी मतदान करते हुए शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त  अनन्य मित्तल ने पोस्टल बैलट से मतदान को लेकर बैठक किया। बैठक में पोस्टल बैलट के माध्यम से होने वाले मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई एसेंशियल सर्विसेज श्रेणी में आने वाले विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मियों का मतदान लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान सुनिश्चित कराने को लेकर सभी अधिकारियों एवं कार्यालय प्रधानों को संबंधित आवश्यक प्रक्रिया से अवगत कराया

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने एसेंशियल सर्विसेज श्रेणी में आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची पोस्टल बैलेट कोषांग को जल्द उपलब्ध करने की बात कही। एसेंशियल सर्विसेज श्रेणी में विद्युत सेवा, बीएसएनल, रेलवे, डाक सेवा, दूरदर्शन, प्रसार भारती, दूध सेवा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सेवा, वायु सेवा, राष्ट्रीय राजपथ सेवा, अग्नि सेवा, यातायात सेवा, एंबुलेंस सेवा एवं मीडिया कर्मी शामिल हैं। संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची के आधार पर वैसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं, उन्हें पोस्टल बैलट के माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12 डी जारी किया जाएगा, जिसमें आवश्यक जानकारी भरकर डाक मतपत्र शाखा में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके आधार पर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए पात्र हो पाएंगे, दिनांक 20 मई से 22 मई तक पोस्टल बैलेट मतदान किया जायेगा।

बैठक में उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज श्रेणी में आने वाले कार्यालयों के कार्यालय प्रधानों से कहा कि वे अपने सभी कर्मचारियों का नाम मतदाता सूची में शामिल होना सुनिश्चित करें। अगर किसी का भी मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज करें। इस प्रक्रिया के लिए ऑनलाईन Voter Helpline App या Voters Service Portal (https://voters.eci.gov.in/) के माध्यम से या 1950 पर बात कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं और अपना इपिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त बैठक में एसओआर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत आवश्यक श्रेणी में आने वाले सभी कार्यालयों के प्रधान उपस्थित थे।