झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

दुर्गापूजा मेले में ठेले खोमचे लगाने वालों से टैक्स वसूली, निगम के आदेश का डिप्टी मेयर ने किया विरोध

दुर्गापूजा मेले में ठेले खोमचे लगाने वालों से टैक्स वसूली, निगम के आदेश का डिप्टी मेयर ने किया विरोध

दुर्गापूजा 2022 के दौरान मेले में ठेले खोमचे लगाने वालों से रांची निगर निगम सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज के रूप में वसूली कर रहा है जिसका विरोध निगम के जनप्रतिनिधियों द्वारा ही किया जा रहा है. निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने चार्ज नहीं देने की अपील की है. वहीं नगर आयुक्त ने भी कहा कि चार्ज देने के लिए किसी तरह की बाध्यता नहीं है.
रांची: हर तरफ दुर्गापूजा 2022 की धूम है. इस बीच दुर्गापूजा मेले में लगाए जाने वाले ठेले खोमचे से रांची नगर निगम द्वारा रकम वसूले जा रहे हैं जिसे लेकर रांची नगर निगम के ही जनप्रतिनिधि अब सवाल उठाने लगे हैं. पिछले दिनों रांची नगर निगम की तरफ से अधिसूचना जारी कर यह निर्देश दिया गया था कि पंडाल के अंदर जितने भी स्टॉल लगाए जा रहे हैं, उनसे दो सौ रुपये यूजर चार्ज वसूला जाएगा. वहीं जो पंडाल के अंदर अस्थाई ठेले लगा कर सामग्री बेच रहे हैं, उनसे एक सौ रुपये और जो पंडाल के बाहर ठेले खोमचे लगा रहे हैं, उनसे दस रुपये वसूले जायेंगे. निगम के तरफ से सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज के रूप में ठेले खोमचे वाले से टैक्स वसूले जा रहे हैं. निगम की तरफ से यह वसूली 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक के लिए जारी किया गया है.
निगम कार्यालय से यह आदेश जारी होने के बाद निगम के कई जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया. निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि जो अधिसूचना जारी किया गया है, वह तुगलकी फरमान है. अगर इस तरह का कोई निर्णय लिया जाता है तो यह नियम है कि बोर्ड के सभी सदस्यों को जानकारी देने के बाद लिया जाए लेकिन यह आदेश कुछ लोगों ने अपने स्तर से जारी किया है. जिसका निगम के कई लोग विरोध कर रहे हैं और मेरी तरफ से भी इस आदेश का घोर विरोध किया जा रहा है.
डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि ठेले खोमचे वाले गरीब लोग होते हैं. निगम उनकी मदद करेगा ना कि उनसे अवैध वसूली कर उन्हें परेशान करेगा. उन्होंने सभी ठेले खोमचे वाले से अपील किया है कि मेले के दौरान किसी भी तरह का चार्ज नहीं दें. अगर कोई परेशान करता है तो इसको लेकर हमारी तरफ से वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
इसे लेकर जब झारखण्ड वाणी संवाददाता ने नगर आयुक्त शशि रंजन कुमार से बात की तो उन्होंने बताया इस आदेश को लेकर किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है. यह सिर्फ साफ सफाई कराने के लिए सरप्लस चार्ज लिया जा रहा है. अगर कोई दुकानदार या स्टॉल वाले यह राशि देने में सक्षम नहीं है तो निगम के लोगों से तुरंत बात कर सकते हैं. निगम के आदेशानुसार यह आवश्यक नहीं है