झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

राज्य कर्मियों और सेवानिवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलेगा पांच लाख रूपये का लाभ : मंत्री बन्ना गुप्ता

राज्य कर्मियों और सेवानिवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलेगा पांच लाख रूपये का लाभ : मंत्री बन्ना गुप्ता

आज का दिन राज्यकर्मियों के लिए ऐतिहासिक : बन्ना गुप्ता

राज्य के पदाधिकारियों / कर्मियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु देय चिकित्सा भत्ता को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर वार्षिक प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था दिये जाने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है!
राज्य कर्मियों/सेवानिवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से अच्छादित किये जाने हेतु निम्नांकित प्रस्ताव है :

० कर्मियों के आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति / पत्नी, पुत्र / वैध दत्तक पुत्र ( 25 वर्ष की आयु तक बशर्ते बेरोजगार हो), पुत्री ( अविवाहित / विधवा / परित्यकता पुत्री ) / नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता ( प्रतिमाह 9000/- और उसपर तत्समय अनुमान्य महँगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले) सम्मिलित होंगे।

० उक्त के आलोक में 05 (पाँच) लाख रूपये प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

० उपर्युक्त क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधिवत चिन्हित् गंभीर बिमारियों की चिकित्सा हेतु चयनित बीमा कंपनी के द्वारा स्थापित प्रक्रियानुसार अपनी निधि से 50 करोड़ रूपये का कॉरपोरेट बफर संधारित किया जाएगा, जिस क्रम में ऐसी गंभीर बिमारियों का चिकित्सा पर होने वाला व्यय पाँच लाख से अधिसीमा से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त पाँच लाख रूपए तक की चिकित्सीय प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग की सहमति के उपरांत संबंधित बीमा कंपनी के द्वारा ऐसे अतिरिक्त व्यय का भी वहन किया जाएगा।

० कर्मियों को तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार हेतु विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंश / वायुयान यात्रा की अनुमान्यता होगी।

० वर्तमान में वर्ष में 100 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।

० उक्त योजना से राज्य विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत / सेवानिवृत / राज्य सेवाओं के सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मचारी/ राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, संस्थान, संस्था के कार्यरत सेवानिवृत नियमित कर्मी, राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अंतर्गत महाविद्यालय में कार्यरत / सेवानिवृत शिक्षकगण एवं शिक्षेत्तर कर्मी बीमा प्रदान करने हेतु यथा निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर इस योजना से आच्छादित हो सकेगें ।

• इस योजना के लाभुक हो जाने के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा ऐसे सभी कर्मियों / सेवानिवृत कर्मियों को 500 प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओ०पी०डी०/जॉच / दवा आदि हेतु पूर्ववत् भुगतान किया जाएगा।

० योजना हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीमा कंपनी का चयन किया जाएगा।

इस अवसर पर प्रोजेक्ट भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह योजना राज्यकर्मियों और उनके आश्रितों के लिए हेमंत सरकार द्वारा तौहफा है, इस दिन को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जायेगा, गठबंधन की सरकार अपने राज्यकर्मियों के साथ मजबूती से खड़ी है!

*झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को स्वीकृति मिली : मंत्री बन्ना गुप्ता*

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय, पारामेडिकल, फार्मसी, होमियोपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदिक संस्थानों में स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जो राज्य में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय तथा झारखण्ड राज्य पारामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी कॉन्सिल से संबद्ध है।

राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित विश्वविद्यालय अलग से स्थापित नहीं है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को सुचारू एवं समयबद्ध तरीके से संचालित करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। देश के कई राज्यों में यथा-बिहार, राजस्थान एवं अन्य राज्यों में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित है।

राज्य में स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा को अधिक गुणवत्ता पूर्ण बनाने में तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को और अधिक सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य में भी अन्य राज्यों के भाँति स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की आवश्यकता है।

झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के प्रारूप एवं संलेख प्रारूप पर वित्त विभाग से सहमति मिल गई है।