आर्म्स एक्ट मामले में अदालत ने दोषी को दी सात साल की सजा भेजा गया जेल
रांची जिले के व्यवहार न्यायालय के एजेसी सात विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है. इस मामले के सभी गवाहों की गवाही हुई. इसके बाद दोषी पंचा नंद कुमार को सात साल कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
रांचीः जिले की व्यवहार न्यायालय के एजेसी सात विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है. इस मामले के सभी गवाहों की गवाही हुई. इसके बाद अभियुक्त पंचा नंद कुमार को दोषी पाकर सात साल की सजा सुनाई गई. उन पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया.
गौरतलब है कि घटना पुनदाग थाना क्षेत्र का है और वर्ष 2016 में कांड संख्या 247/16 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुनदाग थाने की पुलिस ने अभियुक्त पंचानंद कुमार के पास से प्रतिबंधित आर्म्स बरामद करते ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हालांकि, आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था. अब अदालत के फैसले के बाद उसे जेल भेज दिया गया है.
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