196 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अमिताभ चौधरी समेत चार के खिलाफ कोर्ट ने लिया संज्ञान
जमशेदपुर-: झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में 196.23 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और जेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष अमिताभ चौधरी समेत चार लोगों के खिलाफ जमशेदपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने संज्ञान लिया है. इन सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत ने सम्मन भी जारी किया है. आगामी 18 नवंबर को अदालत इस मामले की अगली सुनवाई करेगी. मामले के चारों आरोपियों को इस बीच कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिये गए हैं.
मालूम हो कि अमिताभ चौधरी सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी हैं. वे जमशेदपुर के एसपी भी रहे हैं. उन पर लगे आरोपों के संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता रंजन धारी सिंह ने प्रेस वार्ता की. उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी उज्जवल दास ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक शिकायतवाद दाखिल की थी. उसमें जेएससीए के तत्कालीन अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, तत्कालीन सचिव राजेश वर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और जेएससीए के आजीवन सदस्य रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के विस्तार और विकास के लिए दिए गए 196.23 करोड रुपए का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था. उज्जवल दास का आरोप है कि खर्च के जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, वे जांच में फर्जी पाये गये. इस मामले में दो गवाहों जेएससीए के आजीवन सदस्य व पूर्व सेक्रेटरी सुनील कुमार सिंह और शेषनाथ पाठक की गवाही हुई. सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम दृष्टया आरोपों को सुनवाई के योग्य मानते हुये अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान के साथ सम्मन जारी किया है.
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