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स्वीप कार्यक्रम के तहत चांडिल प्रखंड में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया

स्वीप कार्यक्रम के तहत चांडिल प्रखंड में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया मतदाताओं को जागरूक करने लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया

सरायकेला खरसावां :- लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रखण्ड सरायकेला के सप्ताहिक हाट में स्विप कार्यक्रम के तहत मछली विक्रेताओं तथा हाट में आये आम ग्रामीणों को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निष्पक्ष एवं बिना प्रलोभन के मताधिकार का प्रयोग हेतु जागरूक किया गया एवं अन्य लोगों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करने का भी अपील किया गया
इसी क्रम में आज प्रखण्ड कुकडू के ग्राम बंदाबीर मे स्विप कार्यक्रम के तहत मछुवारों तथा आम ग्रामीणों के साथ बैठक कर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निष्पक्ष एवं बिना प्रलोभन के मताधिकार का प्रयोग हेतु जागरूक किया गया एवं मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण कराया गया एवं अन्य लोगों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करने का भी अपील किया गया।
इसके अलावा मतदान के महत्व तथा निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे बीएलओ के माध्यम से या वोटर हेल्प लाइन एप के माध्यम से फॉर्म 6 अवश्य भरने और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही अपने घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया।

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त आयोजन के मद्देनजर वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी जिन्होंने अन्य जिला/ राज्य से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त कर शस्त्र धारित किया हैं एवं वर्तमान में सरायकेला जिला में निवास करते हुए शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं। वैसे सभी अनुज्ञप्तिधारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, सरायकेला रवि शंकर शुक्ला द्वारा आदेश दिया गया है कि वे सरायकेला जिला के जिस भी थाना क्षेत्र में निवास करते हो वे संबंधित थाना में अपना शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं उस पर धारित शस्त्र का सत्यापन दो दिनों के अंदर करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे