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जमशेदपुर में रामनवमी अखाड़ा का विसर्जन 18 अप्रैल को केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति ने सभी अखाड़ा समिति से भव्य, मर्यादित और अनुशासित जुलूस निकालने की अपील की

जमशेदपुर में रामनवमी अखाड़ा का विसर्जन 18 अप्रैल को केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति ने सभी अखाड़ा समिति से भव्य, मर्यादित और अनुशासित जुलूस निकालने की अपील की, सर्वश्रेष्ठ जुलूस निकालने वाले अखाड़ा समिति को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरुस्कार से सम्मानित करेगी केंद्रीय रामनवमी समिति।

जमशेदपुर- लौहनगरी जमशेदपुर में रामनवमी अखाड़ा का विसर्जन गुरुवार यानि 18 अप्रैल को होगा। इसके लिये पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है। वहीं विसर्जन को लेकर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति जमशेदपुर की ओर से 18 अप्रैल (गुरुवार) को अखाड़ा समिति के द्वारा विसर्जन करने की जानकारी दी गयी। बुधवार को केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने प्रेस-विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गुरुवार को जमशेदपुर के सभी रामनवमी अखाड़ा का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न होगा। जिसके लिए समिति की ओर से जोन में बांटकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गयी है। वहीं, शहर के विभिन्न विसर्जन घाटों पर पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही, समिति के तमाम वरीय पदाधिकारी अखाड़ा समिति के विसर्जन की मार्किंग करेंगे। केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि समिति की ओर से शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और भव्य रूप में विसर्जन निकालने वाले समिति को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न अखाड़ा समितियों के साथ बैठक कर रूपरेखा बनाई गई है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि विसर्जन जुलूस में जिला प्रशासन का अपेक्षित सहयोग सभी अखाड़ा समिति को प्राप्त होगा। आशुतोष सिंह ने शहर के सभी अखाड़ा समिति से विसर्जन जुलूस को समयानुसार, भव्य, मर्यादित और अनुशासित रूप में सम्पन्न करने की अपील की है।

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त आयोजन के मद्देनजर वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी जिन्होंने अन्य जिला/ राज्य से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त कर शस्त्र धारित किया हैं एवं वर्तमान में सरायकेला जिला में निवास करते हुए शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं। वैसे सभी अनुज्ञप्तिधारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, सरायकेला रवि शंकर शुक्ला द्वारा आदेश दिया गया है कि वे सरायकेला जिला के जिस भी थाना क्षेत्र में निवास करते हो वे संबंधित थाना में अपना शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं उस पर धारित शस्त्र का सत्यापन दो दिनों के अंदर करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे