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सुशांत केस की जांच करेगी CBI, सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज FIR को सही माना

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दिया है. लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज FIR को सही ठहराया है. साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं बल्कि सिर्फ पूछताछ की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा कि सभी दस्तावेज सीबीआई को दें. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है.

बिहार डीजीपी बोले- ये अन्याय के खिलाफ जीत

बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर खुशी जताई है. उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच और उनके अफसर को क्वारनटीन करने पर सवाल उठाए. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि बिहार पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया. ये अन्याय के खिलाफ जीत है. हमें विश्वास है कि सुशांत को न्याय मिलेगा. हम पर कई आरोप लगाए गए. हमें जांच नहीं करने दी गई. पटना पुलिस सब कुछ कानूनी रूप से कर रही थी. रिया की हैसियत नहीं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे.

बीजेपी विधायक बोले- महाराष्ट्र सरकार का अहंकार टूटा

बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक रामकदम ने सुशांत सिंह मामले पर कहा कि 66 दिनों के बाद आज सुशांत के चाहने वालों को राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई जांच करेगी, महाराष्ट्र सरकार पता नहीं किस बड़े आदमी को बचाना चाहती है और अपने अहंकार की वजह से अब तक यह केस सीबीआई को नहीं दिया था. जिसका आज अहंकार टूटा है, महाराष्ट्र सरकार, बिहार पुलिस से भी माफी मांगे जिन्होंने उनकी छवि खराब करने का प्रयत्न किया है.