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सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम के जुलूस को 5 लोगों के साथ निकलने की अनुमति दी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुहर्रम का सार्वजनिक जुलूस निकालने के लिए शीर्ष अदालत की अनुमति लेने की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें महामारी की स्थिति के मद्देनज़र केवल 5 लोगों के साथ मुहर्रम का सार्वजनिक जुलूस निकालने पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वासी हैदर से कहा कि वह अपनी याचिका में 28 राज्यों को पार्टी बनाएं और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करें, जिसमें जुलूस को केवल एक सीमित क्षमता में होने दिया जाए। यानी केवल 5 लोग जुलूस में शामिल रहें।