नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुहर्रम का सार्वजनिक जुलूस निकालने के लिए शीर्ष अदालत की अनुमति लेने की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें महामारी की स्थिति के मद्देनज़र केवल 5 लोगों के साथ मुहर्रम का सार्वजनिक जुलूस निकालने पर प्रकाश डाला गया।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वासी हैदर से कहा कि वह अपनी याचिका में 28 राज्यों को पार्टी बनाएं और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करें, जिसमें जुलूस को केवल एक सीमित क्षमता में होने दिया जाए। यानी केवल 5 लोग जुलूस में शामिल रहें।
सम्बंधित समाचार
खेसारीलाल यादव का भोजपुरी कांवर भजन “आंसू गंगा जल भइल” रिलीज
फिल्म डार्लिंग के बाद अब “मांग भरो सजना” में नजर आएंगे राहुल शर्मा, शूटिंग 29 अगस्त से
हम सब फाइलेरिया मुक्त झारखण्ड के लिए प्रतिबद्ध– बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री