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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की

रांची :राज्य में हो रही सड़क दुघर्टना में अधिकांश मौत अत्यधिक रक्तस्राव से हो रही है। ऐसे में उस रक्तस्राव को रोकने के लिए सभी थाना में मेडिकल किट की व्यवस्था करें। घायल को उठाने के लिए स्ट्रेचर और निर्बाध रूप से सांस लेने सहायता हेतु ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। यह व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित करें। यह बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाना कर्मियों को फर्स्ट ऐड के लिए प्रशिक्षण भी दें। ताकि समय रहते घायल का प्राथमिक उपचार हो सके। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक व्यक्ति के खाते में तत्काल प्रोत्साहन राशि निर्गत करें। इसके लिए प्रक्रिया कतई लंबी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सड़क के बीच पोल या डिवाइडर में लगे होर्डिंग हटा दें। यह भी काफी हद तक सड़क हादसों की वजह बन रहें हैं। राज्य के लोग वाहन चलाते समय हाई बीम लाइट के उपयोग से बचें। जहां आवश्यक हो वहां हाईबीम लाइट का उपयोग किया जा सकता है। सड़कों पर लगने वाले येलो बिलिंकर में साउंड सिस्टम की व्यवस्था करें। इससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अपने वाहन निर्धारित गति में चलाए। यह सुनिश्चित होना चाहिए। इससे सड़क दुर्घटना में अवश्य कमी आएगी। सड़क पर चलने वाले वाहन स्पीडगण की निगरानी में रहें, तो वाहन की गति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। रांची में ट्रैफिक पार्क के निर्माण की दिशा में कार्य करें। पार्क का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। जहां लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ वे प्रशिक्षण भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाइवे के विभिन्न स्थानों पर लगने वाले साइन बोर्ड पर स्थानीय भाषा का भी उपयोग करें जिससे राहगीरों को समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो

इस अवसर पर परिवहन मंत्री चम्पई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का एवं विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

*मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता की*

रांची: कोरोना संक्रमण काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। राज्यवासी इसे नजरअंदाज नहीं करें। इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। लोगों को जागरूक करने का अभियान रुकना नहीं चाहिए। इस बीच राज्य सरकार कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पार्क, सिनेमाघर, कौशल विकास केंद्र, आठवीं, नौवीं और 11वीं के क्लास शुरू करने पर लगे प्रतिबंध को एक मार्च 2021 से समाप्त करती है। 25 फरवरी से आईटीआई शुरू करें। क्योंकि उनकी परीक्षा लेनी आवश्यक है। यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइड लाइन के अनुरूप कार्य करने को स्वतंत्र है। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन को पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। यह बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। लोगों के मनोरंजन के साधन सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू किया जा सकता है। पार्क में लगा प्रतिबंध भी एक मार्च से हटाया जा रहा है। गाइडलाइंस का हनन किसी हाल में नहीं हो। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। किसी प्रकार के खेल या कार्यक्रम के आयोजन में खुली जगह पर अधिकतम एक हजार दर्शकों के साथ आयोजित करने की अनुमति सरकार एक मार्च से दे रही है। स्विमिंग पूल फिलहाल स्पोर्टस पर्सन के लिए शुरू किये जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों में कमी जरूर आई है, लेकिन संक्रमित लोग अब भी हैं। इसके लिए एहतियात जरूरी है। रांची एयरपोर्ट और प्रमुख रेलवे स्टेशन में बाहर से आने वालों के सैम्पल कलेक्शन की व्यवस्था करें। इस कार्य में एयरपोर्ट को प्रमुखता दें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को एक अप्रैल से शुरू करें, इससे पूर्व आंगनबाड़ी सेविका का टीकाकरण सुनिश्चित होना चाहिए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अमिताभ कौशल एवं विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे *

*पीठासीन न्यायालय के फैसले से 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस मिलेगी*

हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल के पसेरिया मौजा में जॉइंट वेंचर कंपनी रोहाने कोल कंपनी को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापस होगी । छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी सह मंत्री चंपई सोरेन ने यह आदेश दिया है। ज्ञात हो कि जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड रोहाने कोल कंपनी में हिस्सेदार है इन कंपनियों पर एकरार के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के कारण रैयतों से ली गई उन्हें वापस करने का फैसला पीठासीन न्यायालय ने दिया है।

मंत्री चंपई सोरेन के पीठासीन न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत कुल 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस की जाएगी इसके तहत हाकिम सोरेन समेत छह अन्य रैयत को 5.29 एकड़, फागु मांझी समेत चार अन्य रैयत को 3.49 एकड़, देएमका मांझी को 1.60 एकड़, करनी देवी समेत छह रैयत को17.28 एकड़, अजय सोरेन समेत पांच अन्य रैयत को 20.46 एकड़, जगदीश मांझी को 5.10 एकड़ और राजेंद्र सोरेन समेत अन्य तीन रैयत को 3.66 एकड़ भूमि वापस की जाएगी।