झारखण्ड वाणी

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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता की

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता की।

*यह हुआ निर्णय…

1.पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सभी जिलों में सभी दुकानें चार बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी
2.पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा,जूता,कामेस्टिक और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सभी दुकानें चार बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी
3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ चार बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे
4.शनिवार की शाम चार बजे से सोमवार के सुबह छह बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल -किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे
5.रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी के साथ टेक अवे की भी अनुमति प्रदान की गई
6.शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंट स्टोर बंद रहेंगे
7.स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
9. आँगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
10.पांच व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
11.विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति
12.धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी
15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी
16.मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी
17.निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा
18.कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम कोरोनटाइन अनिवार्य होगा
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है
20.आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी