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मोर्चा द्वारा 408 की सूची को बरकरार रखने हेतु आगे भी विधिसम्मत संघर्ष जारी रहेगा

रांची – रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभागीय सचिव के आदेशानुसार एवं उपायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न स्थापना समिति से स्वीकृत 408 शिक्षकों को मिली प्रवरण वेतनमान की सूची को दरकिनार करते हुए मात्र 83 शिक्षकों की सूची निर्गत कर न्यायालय की अवहेलना की है ।तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 2020 में निर्गत सूची में कतिपय त्रुटि दर्शाकर उक्त सूची को स्थगित कर कहा गया था कि इसे संशोधित कर पुनः प्रकाशित की जायेगी प्रक्रिया में बिलंब होने पर झारखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ ने विभाग में आवेदन देने के बाद उच्च न्यायालय झारखण्ड में 2020 में ही रीट की जिसके आंतरिक आदेश में मई 2023 को देते हुए कहा गया कि 3 वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक क्यों नही संशोधित सूची जारी की गई है आनन फानन में जिस विभागीय पत्रांक 1802/21 को आधार मानकर उक्त निर्गत सूची को रद्द की गई है उस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि 19-12-1992 के बाद नियुक्त शिक्षक को प्रवरण वेतन हेतु स्नातकोत्तर की आवश्यकता है जबकि निर्गत 408 की सूची में सभी 31 दिसम्बर 1992 तक 24 वर्ष की सेवा कर चुके हैं ।
जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची के द्वारा 408 की सूची को किनार किये जाने को देखते हुए आज प्रवरण मोर्चा ने उच्च न्यायालय के शिक्षा विभाग के अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय से विचार किया । मोर्चा द्वारा 408 की सूची को बरकरार रखने हेतु आगे भी विधिसम्मत संघर्ष जारी रहेगा उक्त जानकारी अमरनाथ झा प्रदेश सचिव प्रवरण वेतनमान संघर्ष मोर्चा झारखण्ड ने दी है