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कुख्यात सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में पाँच आरोपी दोषी करार, एक अभियुक्त को किया गया बरी

सजा के बिंदु पर 22 सितंबर को होगी सजा के बिंदु पर सुनवाई

हज़ारीबाग(झारखंड): कुख्यात सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में आज हजारीबाग न्यायालय एडीजे 6- श्री अमित शेखर ने पाँच आरोपियो को दोषी करार दिया है वहीं इस मामले में एक आरोपी शंभू नाथ तिवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। जबकी तब तक इस मामले में एक आरोपी दीपक साव फरार चल रहा है। दोषी करार दिए गए सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर 22 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद होगा फैशला। इस पूरे मामले के विचरण के क्रम में 42 लोगो की गवाही के बाद अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। अभियुक्तों में मुख्य रूप से विकास तिवारी, संतोष पांडे, विशाल सिंह,दिलिप साव ,और राहुल पाण्डेय है जिसमे विकाश तिवारी,संतोष पाण्डेय और राहुल देव पाण्डेय पूर्व से जेल में बंद हैं। जबकि विशाल सिंह और दिलीप साव नें न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। विदित हो कि 2 जून 2015 को हज़ारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में जब कुख्यात सुशील श्रीवास्तव को पेशी के लिए आया था तो उसी दौरान आरोपियों ने अंधाधुन फायरिंग किया था जिसमें सुशील श्रीवास्तव ,ग्याश खान और कमाल खान का मौत हो गई थी।

इस मामले में लोक अभियोजक भरत राम ने बहस के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखा और कहा कि झारखंड बनने के बाद यह अपने आप में एक ऐतिहासिक हत्या है जिसमें कोर्ट परिसर के अंदर एक के 47 एवं अन्य हथियारों से लैस होकर कुख्यात अपराधी सुशील श्रीवास्तव एवं अन्य लोगों की हत्या की गई।