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कांग्रेस नेता गुड्डु गुप्ता को हाईकोर्ट से मिली जमानत

कांग्रेस नेता गुड्डु गुप्ता को हाईकोर्ट से मिली जमानत

जमशेदपुर : एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में झारखंड उच्च न्यायालय ने मानगो सहारा सिटी बलात्कार मामले में आरोपी बृजमोहन गुप्ता उर्फ गुड्डू गुप्ता को अग्रिम जमानत दे दी अग्रिम जमानत पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसी मामले में एक अन्य ओरोपी डीएसपी अजय केरकेट्टा को हाईकोर्ट से पूर्व में ही जमानत मिल चुकी थी. यह मामला 18 जनवरी, 2019 का है, जब सहारा सिटी में नानक सेठ के घर काम करने वाली नाबालिग की मां ने मानगो थाने पोक्सो एक्ट के तहत इंद्रपाल सिंह, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो और अन्य को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 2022 में जमशेदपुर कोर्ट ने तीन दोषियों, इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 376 डी अधिनियम के तहत 25 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. गौरतलब है कि मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है.
गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ही बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती ने अपने मालिक नानक सेठ पर ही यह आरोप लगा कर सनसनी पैदा कर दी थी कि नानक सेठ के कहने पर ही उसने गुड्डु गुप्ता व अन्य कुछ एक पर झुठा मामला दर्ज कराया था. नानक सेठ मुझे डरा धमका कर थाने में बयान देने को मजबूर करता था. युवती के इस बयान का नानक सेठ की पत्नी ममता सेठ ने भी समर्थन किया था. ममता सेठ ने भी कहा था कि नानक सेठ ही झुठा बयान देने को बाध्य करता था
युवती नानक सेठ के घर पर नौकरानी का काम करती थी
जिस युवती ने 22 लोगों को बलात्कार का आरोप लगाया वह मानगो सहारा सिटी में रहने वाले नानक सेठ और पत्नी ममता सेठ के घर पर नौकरानी का काम करती हैं. युवती के अनुसार नानक सेठ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मुझे लोगों को नाम याद करवा कर थाने में झुठा मामला दर्ज करवाते थे.