झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

जन्म मृत्यु पंजीकरण जागरूकता वाहन को उपायुक्त ने किया रवाना 14 जुलाई से 14 अगस्त तक जिले के विभिन्न क्षेत्र मे भ्रमण कर जन्म-मृत्यु पंजीकरण की प्रिक्रिया, उसके लाभ के सम्बन्ध में  लोगों को करेगी जागरूक

जन्म मृत्यु पंजीकरण जागरूकता वाहन को उपायुक्त ने किया रवाना 14 जुलाई से 14 अगस्त तक जिले के विभिन्न क्षेत्र मे भ्रमण कर जन्म-मृत्यु पंजीकरण की प्रिक्रिया, उसके लाभ के सम्बन्ध में  लोगों को करेगी जागरूक

सरायकेला खरसावां – समाहरणालय परिसर से उपायुक्त  अरवा राजकमल के नेतृत्व में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी  फैजान सरवर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक  चर्ल्स हेमब्रम के द्वारा संयुक्त रूप से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण हेतु रवाना किया गया। विदित हो कि झारखंड राज्य में जन्म मृत्यु दर निवेदन का स्तर वर्तमान में करीब 80% है उसे संतोषजनक नहीं माना जा रहा है। सरकार द्वारा निबंधन के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है इस निमित्त 14 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 तक जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर कोविड-19 अवधि में (जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित) छूटे हुए लोगों के निबंधन हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

इस संबंध में उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि जन्म मृत्यु पंजीकरण की प्रारंभिक जानकारी नहीं रहने के कारण जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, जिसको देखते हुए आज जागरूकता वाहन को रवाना किया गया है। यह जागरूकता वाहन अगले एक माह (14 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023) तक जिले के विभिन्न प्रखंडों पंचायतों में भ्रमण कर ऑडियो/वीडियो के माध्यम से जन्म मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया, उसके लाभ इत्यादि के सम्बन्ध मे जानकारी साझा कर लोगों को जागरूक करेगी।

उपायुक्त ने कहा कि जब नवजात का जन्म किसी अस्पताल में होता है तो 21 दिन तक बिना कोई शुल्क लिए वहां के चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है और यदि नवजात का जन्म किसी ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो 21 दिन तक बिना किसी शुल्क एवं 30 दिन तक शुल्क सहित वहां के पंचायत सेवक प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम हैं। उपायुक्त ने बताया कि प्रारंभ में निबंधन नहीं होने के उपरांत एक महीने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं एक वर्ष के बाद अनुमंडल पदाधिकारी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं।

इस क्रम में उपायुक्त ने समस्त जिले वासियों खासकर अभिभावकजनों से अपील करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु नियम में जो सरलीकरण किया गया है उसका अवश्य लाभ लें एवं सही समय पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना ना भूलें।*=================================*