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जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत ऐसे होर्डिग जो बिना अनुमति/अवैध रूप से लगाये गये है

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत ऐसे होर्डिग जो बिना अनुमति/अवैध रूप से लगाये गये है एवं उनके द्वारा नोटिस उपरान्त भी कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया है, को अगले 48 घंटे उपरान्त हटा दिया जायेगा एवं होर्डिग हटाने में व्यय राशि को वसूला जायेगा। इसके अतिरिक्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

विदित हो कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्रान्तर्गत बिना अनुमति/अवैध रूप से लगाये गए होर्डिंग को स्वतः 48 घंटे के अंदर हटा लेना सुनिश्चित करने हेतु दैनिक समाचारपत्रों में आम सूचना प्रकाशित की गयी थी एवं बिना अनुमति/अवैध रूप से लगाये गए होर्डिग को स्वतः 48 घंटे के अंदर हटा लेने हेतु नोटिस भी चिपकवाया गया था। उक्त के आलोक में अभी तक जिनका जवाब नहीं दिया गया है, उनके होर्डिग हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञातव्य हो कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की कण्डिका 171 (i) में उल्लेखित हैं “कोई भी व्यक्ति/विज्ञापन एजेन्सी नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर कोई विज्ञापन/ प्रचार-प्रसार यथा-किसी जमीन, भवन, दिवाल, फ्रेम, छतरी ढाँचा, गाड़ी, निऑन अथवा आकाशीय चिन्ह के ऊपर या उसपर न लगायेगा, न प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा और न रखेगा, न किसी स्थान में या किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान से दिखाई पड़ने वाला कोई विज्ञापन लोकदृष्टि में चाहे वह किसी रीति से हो (इसमें सिनेमा के माध्यम से प्रदषिर्तत कोई विज्ञापन भी शामिल है) प्रदर्शित नहीं करेगा।*=========================**=========================*कार्यपालक पदाधिकारी  दीपक सहाय की अध्यक्षता में शेल्टर मेजरमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन

कार्यालय मानगो नगर निगम में शेल्टर मैनेजमेंट कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कार्यरत एजेंसी साईं ब्यूटी एंड हेल्थ केयर एवं सेफ अप्रोच के प्रतिनिधि को आश्रय गृह के प्रचार प्रसार हेतु बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौक चौराहा आदि जगहों पर पोस्टर बैनर लगाने का निर्देश दिया गया तथा पंपलेट आदि का वितरण कर आश्रय गृह का प्रचार प्रसार कर लोगों को जानकारी देने का निर्देश दिया गया।
पदाधिकारी ने कहा आश्रय गृह में रखने वाले सभी रजिस्टर को प्रतिदिन अपडेट करने का निर्देश दिया,आश्रय गृह में रहने वाले लोगों की उपस्थिति प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज कराना आवश्यक है
आश्रय गृह (कुमकुम बस्ती एवं दाई गुटू )के संचालन करने वाले दोनों संस्थाओं के कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए बताया गया कि आश्रय गृह में रहने वाले लोग मादक द्रव्य का सेवन नहीं करने दिया जाए एवं मादक द्रव्य पीकर जो आश्रय गृह के माहौल को खराब करते हों उनके विरुद्ध शिकायत की जाए।
मानगो नगर निगम क्षेत्र के चौक चौराहों एवं फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को रेस्क्यू कर आश्रय गृह ले जाने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि फुटपाथ पर सोने वाले आश्रय विहीन लोगों को शेल्टर होम ले जाने हेतु गाड़ी की व्यवस्था कर आश्रय गृह पहुंचाया जाए।
दाईगुटू आश्रय गृह में महिलाओं के लिए विभाग द्वारा आवंटित किया गया है  एवं कुमरूम बस्ती आश्रय गृह पुरुषों के लिए
नगर निगम क्षेत्र में चौक चौराहा में रहने वाले शहरी बेघर महिलाओं एवं पुरुषों को आश्रय गृह पहुंचाने का निर्देश दिया गया।
कार्यपालक पदाधिकारी  दीपक सहाय सख्त निर्देश देते हुए कहा किसी भी परिस्थिति में कोई भी पुरुष या महिला रात को सड़क के किनारे या फुटपाथ में सोया नहीं रहे।
कार्यपालक पदाधिकारी ने कार्यरत दोनों एजेंसी को शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया । पदाधिकारी ने कहा दोनों आश्रय गृहों में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर आदि के पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया और आश्रय गृहों को साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया गया।
पदाधिकारी ने कहा आश्रय गृह में रहने वाले शहरी बेघरों को जो वैक्सीन अब तक नहीं लगाए हैं उन्हें वैक्सीनेशन हेतु टीकाकरण शिविर में आवश्यक रूप से भेजा जाए ।
इस अवसर पर सीएमएम निर्मल कुमार, कनीय अभियंता सुबोध कुमार , शेल्टर होम के संचालित करने वाले एजेंसी साईं ब्यूटी एंड हेल्थ केयर के स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार तथा केयरटेकर एवं सेब एप्रोच के प्रतिनिधि मिथुन कुमार एवं केयरटेकर तथा सेंटर मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।*=========================*