-शारीरिक-दूरी ही कोविड-19 से करेगी बचाव
-बगैर मास्क व सेनेटाइजर के नहीं करें बस यात्रा
लखीसराय,अजय कुमार। कोविड-19 के दौर के बीच सरकार ने आम जनों की परेशानियाँ को देखते हुए सड़क यातायात की अनुमति दे दी है। ताकि लोग अपनी आवश्यक यात्रा व काम का निष्पादन कर सकें। हालाँकि इसके लिए सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसे बस यात्रा के दौरान यात्रियों को फोलो करना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जारी गाइलाइन में कहा गया है कि बस यात्रा के शारीरिक-दूरी का पालन करना होगा। यही नहीं बस में सीट के अनुसार ही यात्रियों को बस चालक बैठाऐगें और हर यात्रियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। इसके साथ ही बस यात्रा शुरू होने के पूर्व एवं यात्रा संपन्न होने के बाद वाहनों को निश्चिततौर पर सेनेटाइज कराने का भी निर्देश दिया गया है। गाइलाइन जारी होने के तुरंत बाद ही जिला प्रशासन द्वारा भी स्थानीय वाहन मालिकों को सरकार के सभी शर्तो का हरसंभव पालन करने का निर्देश दिया गया है। वह गाइलाइन के अनुसार ही बस संचालन करे, ताकि यात्रियों एवं बस चालकों को किसी प्रकार का परेशानियाँ नहीं हो।
यात्रा के दौरान फेस कवर अथवा मास्क का करें उपयोग
बस यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहनें और सह-यात्रियों से पर्याप्त दूरी बना कर रखें। वाहन के हिस्सों को बेवजह न छुएं। वाहन से उतरते वक्त भी सामाजिक दूरी का पालन करें। यात्रा के समय हैंड सेनेटाइजर अपने पास जरुर रखें और कुछ अंतराल पर हाथ को सेनेटाइज करते रहें। ऐसे व्यवहार मे बदलाव लाकर आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक पोस्टर जारी करते हुए सार्वजनिक यात्रा के दौरान तीन बातों का ख्याल रखने को कहा है, जिसमें 2 गज की दूरी, हाथ को तुरंत साफ करना तथा खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखने की बात बताई गयी है।
साफ-सफाई का रखें विशेष ख्याल
बाकी चीजों के साथ-साथ बसों की साफ-सफाई का भी विशेष ख्याल रखें। बस को पूरी तरह साफ-सफाई के बाद ही चलाने की अनुमति दी जाएगी। लोग भी अब सफाई का ध्यान रखने लगे हैं एवं बाहर कुछ भी खाने-पीने से बच रहे हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
-वाहनों की प्रतिदिन धुलाई के साथ आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी।
-प्रत्येक यात्रा के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी।
-वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को शारीरिक दूरी का अनुपालन करना होगा।
-बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी।
-यात्री वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें।
-वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दंडात्मक करवाई होगी।
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