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बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना में 29 मार्च 2023 को हुआ पी आई एल में सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट ने एक महीना के अंदर उपायुक्त को बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी फिल्टर प्लांट का निर्माण करा कर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा

रांची- बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना में 29 मार्च 2023 को हुआ पी आई एल में सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट ने एक महीना के अंदर उपायुक्त को बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी फिल्टर प्लांट का निर्माण करा कर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा

रांची आज झारखंड हाईकोर्ट में जल आंदोलनकारी बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में बागबेड़ा में गंदे पानी पिलाए जाने फिल्टर प्लांट के लिए आए 21 लाख 63 हजार रुपए गबन एवं फिल्टर प्लांट की मरम्मत कि नहीं किए जाने को लेकर केस नंबर 1074 /20 22 के तहत झारखंड हाईकोर्ट रांची में जनहित याचिका दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई 29 मार्च को हाईकोर्ट में हुई। आज कोर्ट से आदेश की कॉपी प्राप्त की गई जिसकी कापी प्रेस मीडिया सहित हाईकोर्ट से उपायुक्त को भी फैक्स के माध्यम से पेपर भेजा गया है और बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा सह भाजपा नेता के नेतृत्व में उपायुक्त को दिए गए आदेश की कॉपी दी जाएगी जो जाकर स्वयं पेपर सबमिट करेंगे।
जनहित याचिका दायर करने में जल आंदोलनकारी सुबोध झा के साथ सूचना के अधिकार बागबेड़ा महानगर विकास समिति के संयोजक विनय सिंह, अजय कुमार, विनोद सिंह, राजेश शर्मा, सपन दंड पाल, शामिल थे।। साथी पीआईएल करने वाले अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट नंदकिशोर लाल एवं सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार शामिल थे। उक्त जानकारी
सुबोध झा अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास समिति जमशेदपुर
ने दी है