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अपने पदाधिकारियों की हौसला अफजाई में जुटे एसपी गैंगरेप में बेहतर अनुसंधान करने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

अपने पदाधिकारियों की हौसला अफजाई में जुटे एसपी गैंगरेप में बेहतर अनुसंधान करने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

दुमका में एक आदिवासी महिला से सामुहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों को दो हफ्ते के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और फिर कोर्ट से सजा दिलवाई. इनके मेहनत को देखते हुए एसपी अंबर लकड़ा ने इस केस में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है
दुमका: अगर बेहतर कार्य करने के बाद सम्मान मिले मेहनत से किए गए कार्य को पहचान मिले तो हौसला बुलंद होता है. कुछ इसी प्रयास में दुमका पुलिस जुटी हुई है. हाल के दिनों में एक गैंगरेप कांड के 13 आरोपियों को सजा दिलाने वाले पुलिस पदाधिकारियों को एसपी अम्बर लकड़ा ने सम्मानित किया है
दुमका जिले के मुफस्सिल थाना इलाके में दिसम्बर 2020 में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. इस मामले में त्वरित कार्रवाई की गई, साथ ही तेरह अभियुक्तों को दो सप्ताह के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय से विचारण कराकर आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई. इस मामले में जांच अधिकारी रहे ग्यारह पुलिस पदाधिकारियों को एसपी अंबर लकड़ा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.
09 दिसंबर 2020 को मुफस्सिल थाना इलाके में आदिवासी महिला के साथ सामुहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी. इसमें कांड संख्या 180/20 भादवि की धारा 376 (डी)/379/342/504/506 के तहत केस दर्ज की गई थी. पुलिस ने इस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ इस तरीके से साक्ष्य संकलन किया था कि वादी द्वारा मुकर जाने के बावजूद भी 13 में से दस अभियुक्तों को 25-25 साल के कारावास की सजा सुनायी गयी. अन्य तीन आरोपी किशोर थे लिहाजा उनका मामला जेजेबी में चल रहा है. दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर निवासी मनोज मोहली 1, मनोज मोहली 2, मंगल मोहली उर्फ मामु, बोदी लाल मोहली, संतोष हेम्ब्रम, विकास मोहली, मिथुन टुडू उर्फ मोहली, नुनुलाल मोहली, उज्जवल मोहली और एगियास मोहली उर्फ बाबु को इस केस में भादवि की धारा 376 डी के तहत 25-25 साल के सश्रम कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी.