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अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम के निर्देशानुसार धतकीडीह में खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया गया जांच अभियान

अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम के निर्देशानुसार धतकीडीह में खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया गया जांच अभियान

मिलावटी खाद्य पदार्थों के जांच को लेकर अभिहित अधिकारी-सह- अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम संदीप कुमार मीणा (भा.प्र.से) के निर्देशानुसार जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा धातकीडीह में जांच अभियान चलाया गया। इस अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम के निर्देशानुसार धतकीडीह में खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया गया जांच अभियान राजस्थान शर्मा होटल में FSSAI के खाद्य लाइसेंस डिस्प्ले मुख्य स्थान पर नहीं पाया गया, साथ ही मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों को वहां के कर्मियों द्वारा बिना एप्रोन पहने एवं बिना सर ढके निर्माण किया जा रहा था। किचन में दीवारों पर कालिख एवं धूल जमा पाया गया जो मिठाई में गिर कर दूषित कर सकते हैं। बिक्री के लिए रखे ट्रे में भी बिना अंतिम उपयोग तिथि अंकित के मिठाई की बिक्री की जा रही थी जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 56 एवं 58 का उल्लंघन पाया गया। मेसर्स दुर्गा स्टोर, धतकीडीह के किराना स्टोर का FSSAI लाइसेंस समाप्त (Expired) था और वहां पर बिक्री किए जाने वाले दाल एवं सोया चंक तथा राजेश चनाचुर में निमार्ण तिथि तथा अंतिम उपयोग की तिथि अंकित नहीं पाये गए जो FSS ACt -2006 की धारा 58 का उल्लंघन है।
राजस्थान शर्मा होटल को 20000/- रुपये तथा मेसर्स दुर्गा स्टोर को 15,000/- रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया जिसे एक सप्ताह के अंदर जमा किया जाना है अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी
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