झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

सीएम हेमंत सोरेन की याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने की खारिज, ईडी के सम्मन को दी थी चुनौती

सीएम हेमंत सोरेन की याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने की खारिज, ईडी के सम्मन को दी थी चुनौती

रांची – जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. ईडी ने मामले में अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने सीएम की याचिका खारिज कर दी है
रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा किए गए नोटिस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा. वहीं ईडी ने भी अपनी दलील पेश की. इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है. चार सम्मन जारी होने के बाद याचिका दाखिल की गई थी. इसे कोर्ट ने ग्राउंड बनाया है.
झारखंड हाईकोर्ट में सीएम की याचिका पर सुनवाई हुई. क्रिमिनल रिट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पहले ही चार सम्मन पर सीएम हेमंत सोरेन ईडी नहीं पहुंचे हैं. जिन चार सम्मन पर सीएम को ईडी में उपस्थित होना था वह तारीख खत्म हो चुकी है. हाईकोर्ट ने पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 63 के आधार पर दाखिल याचिका को वैलिड नहीं माना सुप्रीमकोर्ट के मनोहर लाल केस के जजमेंट का हवाला दिया गया
बता दें कि 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे सीएम हेमंत सोरेन, 23 सितंबर को चौथे सम्मन में सीएम को ईडी ऑफिस जाना था. ईडी ने 14 अगस्त को पहली बार पेशी के लिए बुलाया था. उसके बाद 24 अगस्त को दूसरी बार बुलाया. 9 सितंबर को तीसरी बार पेशी के लिए बुलाया. 23 सितंबर को चौथी बार बुलाया था. उसके बाद 4 अक्टूबर को पांचवीं बार पेशी के लिए ईडी ने बुलाया था