झारखण्ड वाणी

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साकची कब्रिस्तान कमिटी के अध्यक्ष जवादुल हसन साकची ग्रेवयार्ड (कब्रिस्तान) साकची जमशेदपुर के निर्देशों के तहत जमशेदपुर नोटिफ़िएड एरिया समिति के स्पेशल अफसर (विशेष अधिकारी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति) को अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव के माध्यम से क़ानूनी नोटिस दिया गया

जमशेदपुर- साकची कब्रिस्तान कमिटी के अध्यक्ष जवादुल हसन साकची ग्रेवयार्ड (कब्रिस्तान) साकची जमशेदपुर के निर्देशों के तहत जमशेदपुर नोटिफ़िएड एरिया समिति के स्पेशल अफसर (विशेष अधिकारी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति) को अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से क़ानूनी नोटिस दिया जो इस प्रकार है:मेरे मुवक्किल को आपके कार्यालय से विशेष अधिकारी द्वारा दिनांक 27-09-2022 के पत्र संख्या 2896 द्वारा कथित रूप से हस्ताक्षरित एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मेरा मुवक्किल आपसे बिना नक्शा पास कराये या बिना किसी अनुमोदन के निर्माण कार्य कर रहा है जो कथित रूप से झारखण्ड नगर अधिनियम के कुछ प्रावधानों (उपबंधों का उल्लेख नहीं) का उल्लंघन है और झारखंड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम, 2011 के कुछ प्रावधानों (प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया) का भी उल्लंघन है। आपने उस नोटिस द्वारा बिना कोई उल्लंघन बताये मेरे मुवक्किल को पूरी धृष्टता के साथ कार्रवाई की धमकी दी है।
अतः अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल की ओर से जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आप हमें निम्नलिखित जानकारी दें,
(i) भारतीय संविधान या झारखंड राज्य के अधिनियम के किन प्रावधानों के तहत जेएनएसी का गठन किया गया है?
(ii) झारखंड नगर अधिनियम, 2011 के कौन से प्रावधान आपको मेरे मुवक्किल को इस तरह की भूमि के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं?
(iii) झारखंड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम, 2011 की किस परिभाषा या इस अधिनियम के किस प्रावधान के अधिकार के तहत कब्रगाह शामिल है?
v) झारखंड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम, 2011 का कौन सा प्रावधान आपको भूमि की ऐसी प्रकृति के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
iv) जमशेदपुर और उसके आसपास के कौन कौन से क्षेत्र किस अधिनियम और/या संवैधानिक प्रावधानों के तहत आपके समग्र अधिकार क्षेत्र है?
(vi) आपके क्षेत्राधिकार में कौन से क्षेत्र आते हैं? कृपया अपने अधिकार क्षेत्र के पूरे क्षेत्र का एक नक्शा प्रदान करें।
(vii) यदि आपके पास उस नोटिस में उल्लिखित किसी भी अधिनियम के तहत निर्माण से पहले नक्शा को मंजूरी देने की शक्ति है तो कृपया हमें कमल कुमार अग्रवाल के नेतृत्व वाली सत्य नारायण ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट कमेटी, ठाकुर बाड़ी के लिए आपके द्वारा अनुमोदित नक्शा प्रस्तुत करें, जिसने अपने गुंडों और आपके और उस समय के उपायुक्त के साथ मिलकर कुछ राजनीतिक प्रभाव के तहत ठाकुरबाड़ी राधा कृष्ण मंदिर की भूमि पर गैरकानूनी कब्ज़ा कर उसका दुरुपयोग किया और एक बहुमंजिला वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के समक्ष एक रिट लंबित है।
3.कृपया ध्यान दें कि यदि आप इस कानूनी नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहते हैं तो आपके द्वारा लगाए गए नोटिस को दुर्भावनापूर्ण इरादे से आपराधिक धमकी माना जाएगा और मेरा मुवक्किल आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगा।
4. कृपया आगे ध्यान दें कि यह नोटिस किसी भी अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है जो मेरे मुवक्किल को न्याय के हित में तलाशने और आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है या अर्जित हो सकता है।
5.इसलिए आपको मेरे मुवक्किल से सार्वजनिक माफी के साथ इस अवैध नोटिस को निर्दिष्ट सात दिनों के भीतर वापस लेने का निर्देश दिया जाता है और यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा मुवक्किल आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने से बच सकता है।

जमशेदपुर- साकची कब्रिस्तान कमिटी के संयोजक रियाज शरीफ ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि साकची कब्रिस्तान सौ साल पुराना है इस जमीन का अधिकार कब्रिस्तान कमिटी के पास है यह जमीन जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अधीन नहीं है जमशेदपुर अक्षेस से उन्हें कोई नोटिस नहीं मिली है जिसका वे ज़बाब दें कुछ लोग आपसी सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से कब्रिस्तान को मुद्दा बना रहे हैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब साकची में संवाददाता सम्मेलन कर आज रियाज शरीफ ने संवाददाताओं को बताया कि कब्रिस्तान में कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है कब्रिस्तान कमिटी जर्जर हो चुकी पुरानी संरचना को तोड़कर नया निर्माण करा रही है इसमें नमाजगाह, जनाजा हाल,वजूखाना,में गेट,स्टाफ क्वार्टर,मईययत गुसलखाना (लावारिश लाश को नहलाने का स्थान शामिल है साकची कब्रिस्तान की जमीन का नेचर अनाबाद सर्वसाधारण है जमीन से संबंधित दस्तावेज भी कमिटी के पास है उक्त जमीन एवं साकची ठाकुरबाडी रोड़ स्थित स्थित मंदिर की जमीन भी सर्वसाधारण प्रकृति की जमीन है जो उस समय के जमीन के मालिक द्वारा दोनों संस्थानों को उपलब्ध कराई गई थी