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राष्ट्रध्वज का अवमानना करने वालों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को हिन्दू जनजागृति समिति ने ज्ञापन सौंपा 

राष्ट्रध्वज का अवमानना करने वालों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को हिन्दू जनजागृति समिति ने ज्ञापन सौंपा

जमशेदपुर (झारखंड) : हिन्दू जनजागृति समिति एवं अन्य संगठनों द्वारा जिला उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को ज्ञापन देकर राष्ट्रध्वज का अपमान रोकने की मांग की गई। राष्ट्रध्वज राष्ट्र की अस्मिता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को यह राष्ट्रध्वज अभिमान के साथ फहराये जाते हैं  परंतु उसी दिन प्लास्टिक के छोटे छोटे ध्वज जो तुरंत नष्ट भी नहीं होते वे सभी सड़कों पर, कचरे और नाले में पड़े मिलते हैं तथा अनेक दिनों तक राष्ट्र ध्वज का अनादर देखना पड़ता है। राष्ट्रध्वज का यह अनादर रोकने के लिए हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (103/2011) प्रविष्ट की गई थी। इस संबंध में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज द्वारा होने वाला अपमान रोकने का आदेश सरकार को दिया था। आदेशानुसार केंद्र सरकार ने भी ‘प्लास्टिक बंदी’ का निर्णय लिया था ; उसके अनुसार भी ‘प्लास्टिक के राष्ट्रध्वजों का विक्रय करना’ असंवैधानिक है

वर्तमान में दुकानों में तथा इ-कॉमर्स वेब साईट पर तिरंगे के रंग के टी-शर्ट एवं अन्य उत्पादन का विक्रय होते हुए दिखाई दे रहा है। तिरंगे के रंग और रूप के उत्पाद का उपयोग करने से राष्ट्रध्वज की पवित्रता भंग होती है। यह देश प्रेम के प्रदर्शन का माध्यम नहीं है, अपितु ध्वज संहिता के अनुसार ‘राष्ट्र ध्वज का इस प्रकार से उपयोग करना’ ध्वज का अपमान ही है इस प्रकार राष्ट्रध्वज का अपमान करना `राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का उल्लंघन भी है।
उच्च न्यायालय ने विशेषतः सरकार को ‘राष्ट्रध्वज का अपमान रोकने के लिए कृति समिति की स्थापना करने तथा उसमें सामाजिक संस्थाओं को सम्मिलित करने के आदेश दिए हैं। इसमें प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज द्वारा होने वाला अपमान रोकने के लिए विविध माध्यमों से जनजागृति करना अभिप्रेत है (उदा. पत्रक, फलक, विज्ञापनों द्वारा उद्धबोधन); तदनुसार समिति गत 22 वर्षों से राष्ट्रध्वज के अपमान के विरुद्ध राष्ट्रकर्तव्य के रूप में उदबोधन कर रही है।

इसलिये ऐसे राष्ट्रध्वज का अपमान करने वाले प्लास्टिक के ध्वज एवं अन्य उत्पादों पर पूर्ण रूप से बंदी लगाई जाए और इसका उपयोग करने वालों पर अपराध प्रविष्ट किए जाएं  समिति द्वारा ज्ञापन देकर ऐसी मांग की गई।

ज्ञापन देने हेतु अधिवक्ता प्रणिता श्रीवास्तव,  रंजना वर्मा,  आलोक पांडे,  जॉय चक्रबर्ती एवं समिति की ओर से  बी व्ही कृष्णा उपस्थित थे

श्री. शंभू हिन्दू जनजागृति समिति