झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

पीयूष सिन्हा अनुमण्डल पदाधिकारी धालभूम जमशेदपुर सह कार्यपालक पदाधिकारी जुगसलाई नगर परिषद के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत जुसगलाई रेलवे फाटक, बाटा चौक, चौक बाजार आदि क्षेत्रों में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालों के खिलाफ, बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार करने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया

पीयूष सिन्हा अनुमण्डल पदाधिकारी धालभूम जमशेदपुर सह कार्यपालक पदाधिकारी जुगसलाई नगर परिषद के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत जुसगलाई रेलवे फाटक, बाटा चौक, चौक बाजार आदि क्षेत्रों में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालों के खिलाफ, बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार करने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए- कलकत्ता रॉयल बिरयानी से बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार के लिए – मोहन स्टोर, सरिक स्टोर, टाइम पॉइंन्ट से एवं अतिक्रमण करने के लिए – प्रसाद बैग, गन्दगी फ़ैलाने वालों आदि से कुल 2800 जुर्माना वसूला गया।

विदित हो कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है एवं गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीसीएम ) से कम है के उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है। साथ ही 01 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के नियम (4 ) के द्वारा एक जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन एवं विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुएं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं की विनिर्माण, आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है-
1 . प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम की डांडिया, पॉलीस्टीरिन( थेर्मोकोल) की सजावटी समाग्री।
2. प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरि, मिठाई के डिब्बों के इर्द- गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि।

इसके साथ ही जुगसलाई नगर परिषद द्वारा नव निर्मित रेलवे ओवर ब्रिज के समीप साफ सफाई कराते हुए कूड़े का उठाव करवाया गया एवं उक्त स्थल पर कचड़ा नही फेंकने हेतु चेतावनी/ जुर्माना वसूलने से संबंधित बैनर/ पोस्टर लगाया गया।

इस मौके पर परिक्ष्यमान कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक, प्रभारी कर दरोगा, प्रभारी कर वसूलक, सभी सफाई पर्यवेक्षक, गृह रक्षक आदि मौजूद थे।*=========================*