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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को तीस साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को तीस साल की सजा

गोड्डा : झारखंड में गोड्डा की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीस साल की सजा सुनाई। गोड्डा के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सह जिला न्यायाधीश (तृतीय) जनार्दन सिंह की अदालत ने देवेन्द्र महतो को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दो वर्ष पुराने मामले में दोषी करार दिया।
इसके साथ ही तीस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त दो वर्ष कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण गोड्डा को यह मामला भेजा और उपायुक्त को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।
मामले को लेकर तीन अप्रैल 2020 को मुफस्सिल थाना में दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने कहा था कि वह 26 मार्च 2020 को घर में सोई हुई थी और इसी दौरान आरोपी महतो घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।