झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

मोटर वाहन अधिसूचना के Sec 179 के तहत जुर्माना भी वसूल किया जाएगा । जिला परिवहन पदाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें जिला परिवहन विभाग

माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची में दायर वाद संख्या W.P (PIL)-419 of 2020 गजाला तनवीर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में 18 .12 .2020 को प्रदत न्याय निर्देश के आलोक में बोर्ड/पट का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शी नीति निर्धारण किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन को लेकर जिला परिवहन पदाधिकरी दिनेश रंजन द्वारा जानकारी दी गई है कि इस संबंध में जांच की जाएगी एवं मोटर वाहन अधिसूचना के Sec 179 के तहत जुर्माना भी वसूल किया जाएगा । जिला परिवहन पदाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जो प्राधिकार बोर्ड लगाने के लिए प्राधिकृत हैं वही लगाएंगे, अन्य लोग ना लगाएं अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी । जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि विभिन्न प्रकार के निजी/व्यवसायिक वाहनों में कई प्रकार के विशिष्ट सूचक बोर्ड/ पट अग्र एवं पाश्र्व भाग में लगाए जा रहे हैं, जो विभिन्न रंगों में तथा कई विशिष्टाएं/सूचनाएं संप्रेषित करते हुए लिखे जाते हैं। इससे सड़क उपभोक्ताओं के बीच वाहनों के विशिष्ट होने संबंधित संदेह उत्पन्न होते हैं एवं यातायात परिचालन कुप्रभावित होता है। कई अवसरों पर एंबुलेंस जैसे वरीयता प्राप्त वाहनों को भी आवागमन में बाधा का सामना करना पड़ता है एवं परिवहन कर रहे रोगियों को परेशानियां होती है तथा कई मामलों में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मौतों में भी वृद्धि होती है। उक्त को देखते हुए परिवहन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा वाहनों में बोर्ड/पट्ट का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शी नीति निर्धारण का संसूचन किया गया है जो निम्नवत है-

(क) वाहनों के आगे निम्न प्राधिकार का पदनाम एवं उसके नीचे संबंधित विभाग/सरकार का नाम लिखा जा सकेगा:-

1. विधायिका प्राधिकार-

– राज्यपाल,

– मुख्यमंत्री,

– राज्य विधानसभा के अध्यक्ष/ झारखंड विधानसभा के उपाध्यक्ष (अगर कोई हो)/ विपक्षी दल के नेता,

-राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रीगण/ राज्यमंत्री/ उप मंत्री का दर्जा प्राप्त पद,

-झारखंड राज्य के लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य/राज्य विधानसभा के सदस्यगण,

-झारखंड विधानसभा के समितियों के सभापति/सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक/मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के मुख्य सचेतक,

-संविधान के ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित स्थानीय स्वायत्त शासन के तहत गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तर के अध्यक्ष तथा विभिन्न नगर निकायों (नगरपालिकाओं) के अध्यक्ष,

– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सम्मान विभाग के नयाचार स्टेट प्रोटोकोल शाखा द्वारा राज्य अतिथियों के लिए उपयोग में लाई जानेवाली सभी गाड़ियों वाहन में,

– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समुचित सक्षम प्रधिकारियों के उदघोषण उपरांत एतदर्थ व्यवहृत वाहनों पर बोर्ड/पट का प्रयोग करने हेतु उक्त प्रशासी विभाग स्वतः निर्णय संसूचन हेतु प्रवृत्त होगा।

2.न्यायपालिका प्राधिकार:-

– मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय,

– न्यायाधीशगण झारखंड उच्च न्यायालय,

– लोकायुक्त,

– राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष,

– महाधिवक्ता,

– महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय,

– प्रधान न्यायायुक्त रांची तथा राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

– उपरोक्त के अतिरिक्त न्यायालयों के सक्षम प्राधिकारों को सरकारी वाहनों में वाहनों के आगे समुचित सक्षम प्राधिकारियों का पदनाम अंकित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के अनुमोदनोपरांत महानिबंधक उच्च न्यायालय, झारखंड स्वतः प्रवृत होंगे।

3. कार्यपालिका प्राधिकार:-
– मुख्य सचिव,
– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त,
– महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,
– अपर पुलिस महानिदेशक/ क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक/सभी वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं आरक्षी अधीक्षक,
– राज्य सरकार के विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव

4. वैधानिक आयोग

1. अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त/ मुख्य सूचना आयुक्त
3. सचिव, राज्य सूचना आयोग/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग
4. अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग
5. अध्यक्ष, राज्य विधि आयोग
6. राज्य नि:शक्तता आयुक्त
7. राज्य के कुलपतिगण

केंद्रीय कार्यालय (राज्यावस्थित प्रतिष्ठान)

1. प्रधान महालेखाकार, झारखंड
2. मुख्य आयकर आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त केंद्रीय माल एवं सेवाकर, झारखंड
3. रेलवे के प्रमंडलीय प्रबंधक
4. महाडाकपाल, झारखंड
5. रक्षा लेखा नियंत्रक

(ख) कतिपय सक्षम प्राधिकारी विधि व्यवस्था के संधारण, निरीक्षण तथा प्रवर्तनकृत्यों के निष्पादन हेतु विनिर्दिष्ट होते हैं । अतएव ऐसे वाहन जो विधि व्यवस्था संधारण, निरीक्षण तथा प्रवर्तन कार्यों से संबद्ध हैं, उनके आगे निम्न सक्षम प्राधिकारों का पदनाम एवं उसके नीचे संबंधित विभाग/ सरकार का नाम लिखा रहेगा-

*विधि व्यवस्था संधारण पदाधिकारी*

1. उप विकास आयुक्त/ अपर समाहर्ता/ अपर उपायुक्त/ अपर जिला दंडाधिकारी, रांची जमशेदपुर धनबाद
2. अपर पुलिस अधीक्षक
3. सभी अनुमंडल पदाधिकारी
4. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक
5. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचलाधिकारी

*प्रवर्तन पदाधिकारी*

1. सभी उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सभी मोटरयान निरीक्षक

2. संयुक्त आयुक्त उत्पाद, उपायुक्त उत्पाद, सहायक आयुक्त उत्पाद एवं अधीक्षक उत्पाद

3. सभी जिला खनन पदाधिकारी/ सहायक जिला खनन पदाधिकारी

(ग) उपरोक्त प्राधिकारों के व्यवहार्थ/ प्रयुक्त होने वाले सरकारी वाहनों में लगाये जाने वाले बोर्ड/पट्ट का आकार/ रंग निम्न निम्नवत होगा-

– प्राधिकार का नाम- बोर्ड का अधिकतम आकार/बोर्ड का रंग/प्रयुक्त अक्षर का अधिकतम आकार(Height/Thickness/Space between)

1. विधायिका-18X6 inch/हरा/(65mm, 10mm, 10mm)
2. न्यायपालिका/वैद्यानिक आयोग एवं कार्यपालिका/केन्द्रीय विद्यालय- 18X6 inch/लाल/(65mm, 10mm, 10mm)
3. विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी/परवर्तन पदाधिकारी- 18X6 inch/नीला/(65mm, 10mm, 10mm)

– नोट- बोर्ड/ पट्ट पर प्रदर्शित शब्दों का मुद्रण पीतल अथवा सफेद रंग का होगा

(घ) भारत सरकार के मंत्रालय के झारखंड राज्य में पदस्थापित सक्षम प्राधिकारियों यथा अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक/ सर्वोच्च मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी एवं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को वाहन के आगे पदनाम के साथ संबंधित विभाग/ सरकार का नाम लिखा रहेगा । अन्य प्राधिकारियों के द्वारा वाहन के आगे बोर्ड/ पट्ट लगाने हेतु भारत सरकार के संबंधित विभाग के सचिव से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा

(ड.) एतदर्थ नियमावली से आच्छादित सक्षम प्राधिकारों के लिए सरकारी कृत्यों में प्रयुक्त होने के नियमित आउटसोर्सिंग के तहत अधिकृत व्यवसायिक संबंधित वाहनों पर बोर्ड/ पट्ट लगाया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी वाहन पर पदाधिकारी के नाम का उल्लेखन निषिद्ध होगा ।

(च) वाहन के शीशे का अंदर कोई भी बोर्ड/पट्ट/ नेम प्लेट आदि नहीं लगाया जाएगा ।

(छ) उपरोक्त प्राधिकारों के अतिरिक्त सरकारी वाहनों पर बोर्ड/ पट्ट का अधिष्ठापन तथा किसी शब्दों का उल्लेख नहीं किया जाएगा । साथ ही किसी भी वाहन पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग वर्जित रहेगा इसके उल्लंघन के फलस्वरुप दोषी वाहन स्वामियों/ चालकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

(ज) वाहन के बोर्ड/ पट्ट का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका नहीं होना चाहिए ।
(झ) उपरोक्त उल्लेखित वाहनों के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन में किसी भी प्रकार का बोर्ड/ पट्ट (निबंधन चिन्ह को छोड़कर) का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

5. यदि कोई मोटर वाहन जिस पर बोर्ड/ पट्ट लगा हुआ है तथा समुचित सक्षम प्राधिकारियों को नहीं ले जा रहा है तो संबंधित वाहन चालक का यह दायित्व होगा कि ऐसी स्थिति में बोर्ड/ पट्ट को काले आवरण से ढकना सुनिश्चित करेंगे इस निर्देश के उल्लंघन के आलोक में अपेक्षित दंड वसूली संबंधित वाहन चालक से की जाएगी तथा सक्षम पदाधिकारी दोषी वाहन चालकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रवृत्त होगा ।

6. इस आदेश की अवहेलना के लिए मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा- 179(1) के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा ।
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