झारखण्ड वाणी

सच सोच और समाधान

लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान चुनाव कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र धारित करने वाले झारखंड राज्य के मीडिया कर्मियों के द्वारा अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था- के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड

लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान चुनाव कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र धारित करने वाले झारखंड राज्य के मीडिया कर्मियों के द्वारा अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था- के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड

रांची – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 में मीडिया कर्मियों को ‘आवश्यक श्रेणी’ में रखा गया है। चुनाव कवरेज के दौरान अपने कर्तव्य पर उपस्थित सभी वैसे मीडिया कर्मी, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कवरेज के लिए ‘‘प्राधिकार पत्र‘‘ जारी किया गया है, इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे

*कैसे प्राप्त करें पोस्टल बैलेट*

मीडिया कर्मी अपने संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म 12डी डाउनलोड किया जा सकता है।

*फॉर्म कहां और कैसे करें जमा*

चुनाव की अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा

*पोस्टल बैलेट के माध्यम से कब करना है मतदान।*

चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के छह दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं। उक्त तीन दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे। पोस्टल बैलेट केन्द्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया जायेगा, जहां मीडिया कर्मियों को भरे हुए पोस्टल बैलेट जमा करना होगा।