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जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने आज अपने अधिवक्ता सौरभ कुमार सिन्हा के द्वारा जमशेदपुर व्यवहार न्यालय में एग्रिको, सिदगोड़ा निवासी भूपेन्दर सिंह और ग्वाला बस्ती टेल्को निवासी राकेश सिंह के विरूद्ध मानहानि (Defamation) का मुकदमा दायर किया

जमशेदपुर- जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने आज अपने अधिवक्ता सौरभ कुमार सिन्हा के द्वारा जमशेदपुर व्यवहार न्यालय में एग्रिको, सिदगोड़ा निवासी भूपेन्दर सिंह और ग्वाला बस्ती टेल्को निवासी राकेश सिंह के विरूद्ध मानहानि (Defamation) का मुकदमा दायर किया. भूपेंद्र एवं राकेश ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक एकाउंट से विधायक सरयू राय के ईमानदारी पर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि श्री राय ने वर्ष 2014-2019 के दौरान झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहते विभाग में भ्रष्टाचार कर उससे अर्जित धन के द्वारा एक आलीशान भवन बनाया है. यह आरोप को इन दोनों ने प्रेस एवं सोशल मीडिया में प्रकाशित कर और लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित भी करवाया.
दस नवंबर को अधिवक्ता सौरभ कुमार सिन्हा ने विधायक सरयू राय की ओर से भूपेन्दर सिंह और राकेश सिंह के विरूद्ध मानहानि का नोटिस भेजा था. जिसमें कहा गया था कि सात दिनों के भीतर वे विधायक सरयू राय के विरूद्ध फेसबुक एवं सोशल मीडिया पर लगाए गये मिथ्या आरोप को प्रसारित करने के लिए माफी माँगे या फिर उनके द्वारा लागए गए आरोप को सिद्ध करने वाले दस्तावेज उन्हें भी उपलब्ध कराएं. ऐसा नहीं करने पर उनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा.
अधिवक्ता सौरभ सिन्हा ने आज मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद बताया कि उनके द्वारा विधायक सरयू राय की ओर से दोनों लोगों को नोटिस जारी कर इन आपत्ति जनक पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर माफ़ी मांगने के लिए सात दिनों का समय दिया गया था. जिसकी अवधि अठारह नवंबर को पूर्ण हो गई थी तो आज इक्कीस नवंबर को उनके मुवक्किल के सहमति से मानहानि (Defamation) का मुकदमा जमशेदपुर के साकची स्थित व्यवहार न्यायालय में भूपेंद्र सिंह एवं राकेश सिंह के खिलाफ दायर किया गया है. जो आरोप सोशल मीडिया के द्वारा लगाया गया वह शत प्रतिशत झूठा हैं, राजनीतिक विद्वेष के कारण लगाया गया है और इसका उद्देश्य विधायक सरयू राय की भ्रष्टाचार विरोधी स्वच्छ छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से किया गया है। यह तथ्य अब अदालत के समक्ष हम रखेगें