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जिला खाद्य सुरक्षा परामर्शी समिति की बैठक हुई सम्पन्न, फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लक्ष्य में बढ़ोतरी करने का दिया गया निर्देश

जिला खाद्य सुरक्षा परामर्शी समिति की बैठक हुई सम्पन्न, फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लक्ष्य में बढ़ोतरी करने का दिया गया निर्देश

गढ़वा:-उपायुक्त  रमेश घोलप के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज  खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जिला स्तरीय परामर्शी समिति (खाद्य सुरक्षा) की बैठक आहूत हुई
उक्त बैठक में मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्य प्रगति की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से संबंधित स्थिति, नमूना संग्रह कार्य की अद्यतन स्थिति, अवमानक, मिथ्याछाप व असुरक्षित पाए गए खाद्य विश्लेषक के प्रतिवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई की वर्तमान स्थिति की समीक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा की गई। इसके साथ ही प्रतिबंधित पान मसालों, तंबाकू उत्पादों पर लगे प्रतिबंध के प्रभावी अनुपालन से संबंधित वर्तमान स्थिति का जायजा भी लिया गया, वहीं प्रतिबंधित पान मसाला एवं गुटखा में निकोटीन के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूकता लाने का निर्देश दिया गया।
इस मौके पर उपस्थित फूड सेफ्टी ऑफिसर को आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, आंगनवाड़ी एवं जेल में सर्विलेंस के लिए खाद्य पदार्थों की जांच करने एवं जागरूकता फैलाने का निर्देश भी दिया गया साथ ही आने वाले त्योहार होली से पूर्व खाद्य नमूनों का संग्रह कर जांच के लिए भेजने की बात कही गई। इसके अलावा अपर समाहर्ता ने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों की हाइजीन रेटिंग का कार्य भी किया जाना है ऐसे में सभी दुकानदार डुप्लीकेसी से बचें
दुकानों में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने फूड सेफ्टी ऑफिसर को सेलिंग आउटलेट के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट जहां मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्रियां बनाई जाती है उसकी भी जांच करने का निर्देश दिया ताकि जिले वासियों को स्वच्छ एवं हाइजेनिक खाद्य सामग्रियां मुहैया कराई जा सके।
अपर समाहर्ता ने बड़े प्रतिष्ठानों और फुटकर विक्रेताओं समेत अन्य जगहों पर खाद्य सामग्रियों को ढक कर रखने तथा विक्रेताओं के द्वारा दस्ताने का इस्तेमाल सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया, जिन प्रतिष्ठानों के द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मिठाई इत्यादि खाद्य सामग्रियां बेचने वाले दुकानदारों को सामान पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डिस्प्ले सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। आगे उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज के 100 मीटर की दूरी के भीतर तंबाकू या पान मसाला की दुकान प्रतिबंधित हो इस संदर्भ में भी अभियान चलाया जाए।
बैठक में फूड सेफ्टी ऑफिसर को फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लक्ष्य में बढ़ोतरी करने की बात भी कही गई। साथ ही ईट राइट इंडिया प्रोग्राम के तहत खाद्य सामग्रियों का नमूना संग्रह कराने, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप आयोजित करने, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एवं सर्टिफिकेशन का प्रशिक्षण खाद्य व्यवसायियों को कराने, आवश्यकता के अनुरूप एएनएम, आशा एवं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को प्रशिक्षण देने तथा स्कूल एवं कॉलेज में फूड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप आयोजित करने का निर्देश दिया गया।
बताते चलें कि लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन हेतु  8, 9 व 10 मार्च 2022 को जिले के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल (अनुमंडल कार्यालय परिसर श्री बंशीधर नगर, अनुमंडल), 11, 12 व 14 मार्च को गढ़वा अनुमंडल में (11 अनुमंडल कार्यालय परिसर गढ़वा, 12 प्रखंड कार्यालय मझिआंव व 14 को प्रखंड कार्यालय कांडी) तथा 21, 22 व 23 मार्च को रंका अनुमंडल (अनुमंडल कार्यालय परिसर रंका) में कैंप आयोजित किया जाना है।
बैठक में अपर समाहर्ता -सह- न्याय निर्णायक पदाधिकारी जिला स्तरीय परामर्शी समिति (फूड सेफ्टी) और फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार के अलावा, जिला स्तरीय परामर्शी समिति के सदस्यों में अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा  राज महेश्वरम अनुमंडल पदाधिकारी रंका  राम नारायण सिंह सिविल सर्जन गढ़वा डॉक्टर कमलेश कुमार, समिति के सदस्य एसएसजेएस नामधारी कॉलेज प्रोफेसर भव्य प्रकाश पांडेय, विक्रेता प्रतिनिधि समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे।