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जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने 3 अपराधियों को जिला बदर नौ अपराधियों को थाना में दैनिक उपस्थिति का दिया आदेश

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने 3 अपराधियों को जिला बदर नौ अपराधियों को थाना में दैनिक उपस्थिति का दिया आदेश

जमशेदपुर- लोकसभा चुनाव को भयमुक्त एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा तीन अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश दिया गया है। जिला बदर अपराधियों को दिनांक: – 27.04.2024 से अगले तीन माह अर्थात दिनांक: – 26.07.2024 तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया गया है साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 ( अंगीकृत) की धारा 7 ( 1 ) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया गया है कि वे रू0 -25,000.00 का बंध पत्र दो जमानतदार दिनांक: – 26.04.2024 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक: – 27.04.2024 से अगले तीन माह अर्थात दिनांकः – 26.07.2024 तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 तहत कार्रवाई की जाएगी
जिला बदर अपराधी के नाम एवं पता निम्नवत हैं-

1. अपराधकर्मी रविदास पे० स्व० जनार्दन दास सा०-निर्मल नगर, थाना- सोनारी, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

2. अपराधकर्मी अंशु चौहान उर्फ आयुष चौहान, पे० – स्व0 राजकुमार सिंह, पता – म0नं0 – 184, लाईन नं0-04, भुईंयाडीह, थाना- सीतारामडेरा, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

3. अपराधकर्मी मोहित सिंह, पे-प्रशांत सागर सिंह, पता – शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर 4, थाना -कदमा, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
थाना में दैनिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले नौ अपराधकर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे दिनांक 27.04.2024 से 26.07.2024 तक प्रतिदिन आदेशित थाना के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। साथ ही झारखंड अपराध नियंत्रण, 2002 ( अंगीकृत) अधिनियम की धारा – 7 ( 1 ) (b) के तहत् उन्हें आदेश दिया गया है कि वे 10,000.00 (दस हजार) मात्र का बंध पत्र दो जमानतदार दिनांक 26.04.2024 तक दाखिल करेंगे वे समाज में अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 ( अंगीकृत) धारा -7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जायेगी ।

1. अपराधकर्मी विशाल दत्ता, पे- कल्लू दत्ता, सा० – म० नं० 204, रूपनगर, दोमुहानी, थाना- सोनारी, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर । (सोनारी थाना में उपस्थिति दर्ज कराना है)

2. अपराधकर्मी विकाश गुप्ता उर्फ काना विकाश, पिता – राजबली साव, पता – शिव मंदिर लाईन, थाना- ओलिडीह, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर । (बिरसानगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराना है)

3. अपराधकर्मी मो० शहनवाज उर्फ शाहरूख खान, पिता स्व० मो० निजाम, पता हो० नं० 275 कुंवर सिंह रोड, थाना-ओलिडीह, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (बिरसानगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराना है)

4. अपराधकर्मी लालटू महतो, पिता-गुरूचरण महतो, सा०-निर्मल नगर, दोमुहानी, थाना-सोनारी, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर । (बिरसानगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराना है)

5. अपराधकर्मी मो० कलाम, पिता स्व. मो० युनूस, सा०-म० नं० 130, खुंटाडीह, थाना- सोनारी, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर । (बिरसानगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराना है)

6. अपराधकर्मी संतोष गोप उर्फ बाबला, पिता-बुद्धदेव गोप, सा०-निर्मल नगर, दोमुहानी, थाना-सोनारी, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर । (बिरसानगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराना है)

7. अपराधकर्मी गोरांगो दास, पिता – प्रफुल्लो दास, सा० – म० नं० 1476, निर्मल नगर, जलिया बस्ती, नियर हरि मंदिर, थाना- सोनारी, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर । (बिरसानगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराना है)

8. अपराधकर्मी राहुल लोहार उर्फ लुलु, पिता – भास्कर लोहार, पता-म०सं० 22 पोस्ट-लुआबासा, पोस्ट-लुआबासा, डांगरकुली, सरकारी स्कूल रोड़, हुरलुंग, थाना-बिरसानगर, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर । (बिरसानगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराना है)

9. अपराधकर्मी सिंटु सिंह, पिता-राज कुमार सिंह, पता – सुभाष कॉलोनी, थाना-ओलीडीह, जिला – पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर । (बिरसानगर थाना में उपस्थिति दर्ज कराना है)
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, दो चरणों में होगा ईवीएम का रैंडमाइजेशन

जमशेदपुर – स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी लोकसभा चुनाव निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक कदम जिला प्रशासन द्वारा उठाये जा रहे हैं । इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गई । बैठक में ईवीएम का रैंडमाइजेशन, आचार संहिता का अनुपालन, प्रचार सामग्रियों का प्री सर्टिफिकेशन, निर्वाचन व्यय का पंजी संधारण एवं कोषांग को प्रतिवेदन, बूथ रिलोकेशन प्रस्ताव, कलस्टर पर इंटरमीडिएट स्ट्रॉग रूम आदि की जानकारी दी गई ।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दो चरणों में ईवीएम का रैंडमाइजेशन किया जाएगा । उन्होने बताया कि ईवीएम का पहला रैंडमाइजेशन 24 अप्रैल तथा दूसरा 10 मई को होगा। पहले रैंडमाइजेशन में विधानसभावार ईवीएम सेट चिन्हित कर लिए जाएंगे वहीं दूसरे रैंडमाइजेशन में बूथवार आवंटित किये जाएंगे । तत्पश्चात ईवीएम को एलबीएसएम एवं को-ऑपरेटिव कॉलेज के डिस्पैच सेंटर पर प्रोटोकॉल के तहत पहुंचाया जाएगा । एलबीएसएम कॉलेज को बहरागोड़ा, घाटशिला एवं पोटका विधानसभा क्षेत्र तथा को-ऑपरेटिव कॉलेज को जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के लिए डिस्पैच सेंटर बनाया गया है
बैठक में जानकारी दी गई कि डिस्पैच सेंटर से सभी ईवीएम को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के कलस्टर पर 24 मई को पहुंचाते हुए इंटरमीडिएट स्ट्रॉंग रूम में पूरी सुरक्षा व्यवस्था एवं निगरानी में रखा जाएगा । तत्पश्चात 25 मई मतदान दिवस को पोलिंग टीम कलस्टर से पैदल बूथों तक पहुंचेगी । डिस्पैच सेंटर स्थित स्ट्रॉंग रूम, कलस्टर स्थित इंटरमीडिएट स्ट्रॉंग रूम व मतदान दिवस को मॉक पोल के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी प्रोटोकॉल के तहत उपस्थित रहने की बात कही गई । वहीं एक बूथ के रिलोकेशन को लेकर बढ़ाये गए प्रस्ताव की भी जानकारी दी गई ।
एम.सी.सी एवं एम.सी.एम.सी कोषांग के वरीय पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के अक्षरश: अनुपालन करने, प्रचार सामग्रियों का प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराये जाने की बात कही। साथ ही सभी को निर्वाचन व्यय का पंजी संधारण के संबध में भी अवगत कराया गया । नॉमिनेशन के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में की जाने वाली व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करेंगे।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के अलावा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनंत कुमार, निदेशक एनईपी अजय साव, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव सहित अन्य उपस्थित थे