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हिन्दुओं की संपत्ति हडपने के असीम अधिकार प्राप्त ‘वक्फ बोर्ड कानून’ निरस्त किया जाय हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा उपायुक्त जमशेदपुर को ज्ञापन देकर की गई मांग

हिन्दुओं की संपत्ति हडपने के असीम अधिकार प्राप्त ‘वक्फ बोर्ड कानून’ निरस्त किया जाय
हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा उपायुक्त जमशेदपुर को ज्ञापन देकर की गई मांग

जमशेदपुर : “वक्फ बोर्ड कानून” में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए हैं । यह कानून मुसलमानों की धार्मिक संपत्ति संरक्षित करने के लिए बना है, ऐसा ऊपरी तौर पर दिखाई देता है । परंतु इस कानून के माध्यम से हिन्दुओं के घर, दुकान, खेती, भूमि तथा धार्मिक स्थल ही नहीं; अपितु सरकारी संपत्ति भी सरलता से हडपी जा सकती है । पूरे देश में इस कानून का दुरुपयोग कर किया जा रहा यह ‘लैंड जिहाद’ ही है । यह धार्मिक भेदभाव करने वाला, अन्यायकारी, विभाजनकारी एवं संविधान विरोधी ‘वक्फ बोर्ड एक्ट’ तत्काल निरस्त किया जाए, ऐसी मांग हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा उपायुक्त जमशेदपुर श्रीमती विजया जाधव के माध्यम से प्रधान मंत्री व कानून मंत्रीमंडल भारत सरकार को ज्ञापन देकर की गई

ज्ञापन देने हेतु हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से बी. वी. कृष्णा तथा धर्मनिष्ठ डी. प्रसाद एवं जाॅय चक्रवर्ती, सुब्रत भद्रा, आलोक पाण्डेय एवं श्रीमती अश्विनी उपस्थित थीं

कांग्रेस सरकार द्वारा ‘वक्फ बोर्ड कानून’ में किए गए सुधारों के कारण उन्हें हिन्दू, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध एवं अन्य गैर मुसलमानों की कोई भी संपत्ति ‘वक्फ बोर्ड की संपत्ति है’, ऐसा घोषित करने का अत्यंत भयानक अधिकार मिल गया है । परिणामतः भारत सरकार की रेलवे एवं सुरक्षा दल के उपरांत पूरे देश में 8 लाख एकड से अधिक भूमि का स्वामी ‘वक्फ बोर्ड’ है । तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित तिरुचेथुरई नामक पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की धक्कादायक घटना हाल ही में सामने आई है । इस गांव में 2000 वर्ष पूर्व का मंदिर भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित किया है । यह संकट के पदचाप हैं, हिन्दुओं को जागृत होना चाहिए, ऐसा आवाहन हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा किया गया ।

शंभू गवारे पूर्व – पूर्वोत्तर भारत राज्य समन्वयक हिन्दू जनजागृति समिति