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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बिना मापी किए सीओ ने रैयती जमीन पर बने घर के हिस्से को तोड़वाया

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बिना मापी किए सीओ ने रैयती जमीन पर बने घर के हिस्से को तोड़वाया

जमशेदपुर- मानगो में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अंचल अधिकारी मानगो के निर्देश पर रैयती जमीन पर बने घर के हिस्से को तोड़वा देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना मानगो गुणमय कॉलोनी के रहने वाले श्याम सुंदर अग्रवाल के साथ घटित हुई है । श्याम सुंदर अग्रवाल के पुत्र बंसीधर अग्रवाल ने बताया कि उनका तीन कट्ठा रैयत जमीन है। वर्ष 2018 में पड़ोसी राहुल सिंह के साथ रास्ते को लेकर हुए विवाद के बाद तत्कालीन सीओ के द्वारा गैरेज को तुड़वा दिया गया था। इसके विरोध में श्याम सुंदर ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जहां से 26 फरवरी 2024 को आदेश निर्गत हुआ कि, श्याम सुंदर अग्रवाल के जमीन का सीमांकन कराकर और जितनी जमीन उनकी है उसे नापी कराकर अन्य हिस्से को तोड़ दिया जाए परंतु कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर गलत ढंग से एक पक्षीय नापी कराकर 30 मार्च की रात को मकान तोड़ने की नोटिस चिपका दी और एक सीमा रेखा खींच कर चले गए। इसे लेकर श्याम सुंदर अग्रवाल ने डीसी , एसडीओ को भी शिकायत कर चुके हैं । साथ ही साथ श्याम सुन्दर ने अपने पुत्र बंशीधर के साथ मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर भी इस मामले को लेकर शिकायत किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी सीओ से टेलीफोनिक वार्ता कर दुबारा सही नापी कराने की बात कही थी। उसके बाद भी सीओ ने एकतरफा करवाई करते हुए 01 अप्रैल को जेसीबी से श्याम सुंदर अग्रवाल के मकान को क्षतिग्रस्त किया गया मकान तोड़ने के दौरान घर के अंदर महिलाएं एवं बच्चे मौजूद थे और बिजली भी नहीं काटी गई थी । घर में लगे कैमरे सहित लाखों रुपए की क्षती हुईं है । उस दौरान कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती थी । श्याम सुन्दर ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया कि जिस समय घर पर तोड़ फोड़ किया जा रहा था उस वक्त वे लोग इस मामले को लेकर उपायुक्त से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे थे । इसी बीच प्रशासन की ओर से जेसीबी लगाकर घर के सामने के तीनों तल्ला के छज्जा को तोड़ दिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि जिस समय घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस समय घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। बीमार पत्नी के साथ बहू और दो छोटे बच्चे थे। आए लोगों ने उनकी किसी भी बात को सुने बिना कार्रवाई को अंजाम दिया गया। श्याम सुंदर ने कहा कि इस तोड़फोड़ में उन्हें लगभग 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में वे एक बार फिर हाईकोर्ट की शरण लेंगे। वहीं सीओ के अनुसार गुनमय कॉलोनी में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया है जो कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद उक्त अतिक्रमण को हटाया गया इसके लिए मानगो नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त समीर बोदरा और नगर प्रबंधक जितेंद्र कुमार को दंडाधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया था आज टीम श्याम सुंदर अग्रवाल के घर पहुंची और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण वाले हिस्से को जेसीबी की मदद से गिरा दिया । ज्ञात हो कि इस मामले में हाइकोर्ट में बीते कई वर्षों से केस चल रहा था । इस संबंध में हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था जिसके बाद यह कार्रवाई की गई