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ईचागढ़ थाना निवासी गजानंद साव साठ वर्षीय व्यवसाय को साजिश के तहत फंसाने का मामला उजागर हुआ है

सरायकेला खरसावां –  सरायकेला खरसावां ज़िला अंतर्गत ईचागढ़ थाना निवासी गजानंद साव व्यवसाय उम्र करीब साठ साल को निजी स्वार्थ में एस सी एसटी बी एक्ट में झूठा फंसाने का मामला का उजागर हुआ है मामला यह है की गजानंद साव द्वारा गालूडीह पूर्वी सिंहभूम में एक जमीन की खरीददारी के लिए एक एग्रीमेंट 4 मई 2023 को किया था  जिसमें की जमीन का विवरण मौजा गालूडीह खाता संख्या 18 खेसरा संख्या 158 थाना घाटशिला कुल रकवा 13 डिस्मील है जिसमें की देवी कालिंदी निवासी गालूडीह पूर्वी सिंहभूम सरकारी क्वार्टर में रहता है  गजानंद साव दस लाख का चेक और पचास हजार का चेक चार लाख पचास हजार नगद दिया था जो एग्रीमेंट में उल्लेखित है और मनी रसीद भी है  जिसमें की पच्चीस लाख में टोटल जमीन का सौदा हुआ था , जिसमें की दस लाख बाउंड्री होने के बाद देने का बात किया गया था लेकिन बाद में मालूम चला की वह जमीन उसका नहीं किसी और का था और जिसके चलते झमेला की जमीन को नहीं लिया गया, तब देवी कालिंदी से रु की वापसी की बात हुई और उसने गजानंद साव को दस लाख का चेक संख्या 502018 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गालूडीह ब्रांच का आठ नवंबर को दिया जिसे की उसने नौ नवंबर स्टेट बैंक चांडिल को जमा किया जो की चौदह नवंबर को बाउंस कर दिया गया, तब देवी कालिंदी की पत्नी बुद्धि कालिंदी के द्वारा 28 नवम्बर को ईचागढ़ थाना में मनगढ़ंत कहानी बनाकर रुपया बैईमानी करने के लिए श्री साव को झूठे मामले में फसाने के लिए कांड संख्या 83/23st/sc दर्ज कर दिया गया ,जबकि वे लोग गालूडीह पूर्वी सिंहभूम में रहते हैं जमीन भी गालूडीह में ही दिखाया गया था लेकिन गलत तरीके से ईचागढ़ थाना में मुकदमा करा दिया गया जो की न्यायोचित नहीं है इसकी उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है,किसी भी व्यक्ति को गलत मामले में फंसाना उचित नहीं है, जबकि उनके पति देवी कालिंदी को एग्रीमेंट कर के रुपया दिया गया था लेकिन वही लोगों के द्वारा श्री साव के साथ जालसाजी किया गया है,झूठा चेक देकर यह भी प्रमाणित किया गया है,उम्मीद है की पुलिस सुपरविजन में गलत तरीके से केस को सच कर दिया गया है जबकि उनके पत्नी द्वारा मुकदमे में यह भी।उल्लेख है की उनके पति के नाम का वेतन भी श्री साव द्वारा उठा लिए जाने की बात कही है,जो सरासर गलत बात है,ना ही उनको कोई गाली गलौज किया गया है साजिश के तहत उक्त मामला किया गया है, जिसकी सीआईडी जांच अतिशीघ्र कर गलत मामले को खारिज करने की जरूरत है

रपट जगन्नाथ मिश्रा