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दिव्यांग जनों के अधिकार और पैरवी पर युवा की कार्यशाला शुरू

दिव्यांग जनों के अधिकार और पैरवी पर युवा की कार्यशाला शुरू

जमशेदपुर- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं पैरवी पर दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत स्थानीय 10th माइल्स रिसार्ट में युवा संस्था द्वारा आयोजित की गई जिसमें पोटका प्रखंड के पंचायती राज्य के पंचायत प्रतिनिधि  स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, युवा महिला लीडर एवं दिव्यांग साथी एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया
कार्यशाला के प्रथम दिन सभी प्रतिभागियों का स्वागत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसके क्रम में झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत बेंचमार्क डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ़ डिसेबिलिटी एवं विभिन्न प्रावधानों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए बताया कि यदि दिव्यांग व्यक्ति या महिला को कोई भी प्रताड़ित करता है, दुर्व्यवहार करता है एवं विकलांगता सूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 92 के अंतर्गत जुर्माना के साथ सजा का भी प्रावधान है एवं इसकी जिम्मेवारी पंचायत प्रतिनिधियों की है। उन्होंने यह भी कहा पंचायत प्रतिनिधि अपने पंचायत भवन को सुगम एवं सुलभ बनाएं ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा दिव्यांग व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड विकलांग मंच के सचिव नरेंद्र सिंह ने विभिन्न योजनाओं को लेने की प्रक्रिया के बारे में पैरवी पर विशेष चर्चा करते हुए उपस्थित प्रतिभागियों को अवगत करवाया
युवा संस्था की कार्यक्रम समन्वयक अंजना देवगम द्वारा जागरूकता मूवी दिखला कर प्रथम दिन के सत्र समाप्ति की घोषणा की गई