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चांडिल प्रखंड के विभिन्न मतदान केन्द्रों का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने किया निरीक्षण

चांडिल प्रखंड के विभिन्न मतदान केन्द्रों का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने किया निरीक्षण सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं का जायजा लिए और दिए आवश्यक दिशा निर्देश

 

सरायकेला खरसावां – जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त  रवि शंकर शुक्ला ने आज चांडिल प्रखंड अंतर्गत बारसिडा, मतकमडीह तथा रियाड़दा गांव के विभिन्न मतदान केन्द्रों (संख्या 225, 226, 227, 228 तथा 229) का औचक निरीक्षण कर निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं , विशेषकर दिव्यांग और महिला मतदाताओं की सुविधा के परिप्रेक्ष्य से सभी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, रेलिंग के साथ रैंप, मतदान कक्ष में पर्याप्त रोशनी , विद्युत आपूर्ति, हेल्प डेस्क , साइनेज, प्रवेश और निकास द्वार आदि की उपलब्धता का निरीक्षण किया एवं ससमय सभी सुविधाओं को पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
साथ ही मतदान केंद्र वाले विद्यालय भवनों में दरवाजे, खिड़कियां को दुरुस्त कराने और आवश्यकतानुसार अन्य आधारभूत संरचनाओं की मरम्मती कराने का निर्देश दिया
इस क्रम में उपायुक्त द्वारा मतदान केंद्रों के बीएलओ से फॉर्म 6 की उपलब्धता, उसके निष्पादन, फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के वितरण की स्थिति, लोकसभा क्षेत्र के नाम, उनके क्षेत्र के बूथों में मतदान की तिथि आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

इस क्रम में उपायुक्त द्वारा बीएलओ से मतदाता सूची के शुद्धिकरण की दिशा में विशेष पुनरीक्षण एवं नियमित अद्यतनीकरण के क्रम में त्रुटिवश विलोपित मतदाताओं अथवा अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत पाए गए मतदाताओं के संदर्भ में पुनः घर घर जाकर सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने बीएलओ से बूथ स्तरीय जागरुकता समूह के गठन एवं उसके दायित्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की और बूथ स्तरीय जागरूकता समूहों के माध्यम से “कोई मतदाता छूटे नहीं, सभी अपना मतदान अवश्य करें” के संदेश एवं मतदाता जागरूकता के प्रसार पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया

इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के एडवांस में प्राप्त किए गए फॉर्म 6 की संख्या तथा उसके निष्पादन की संख्या की जानकारी प्राप्त कर सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को ससमय अनिवार्य रूप से जांचोंपरांत मतदाता सूची में प्रविष्टि का निर्देश दिया