बिना परमिट ऑटो चलाने वालों की खैर नहीं, गिरफ्तार होंगे चालक
रांची में बिना परमिट और बीमा के ऑटो चलाने वालों की अब खैर नहीं है. ऐसे ऑटो को जब्त किया जाएगा और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
रांची: राजधानी में बिना परमिट और बीमा के ऑटो चलाने वालों की अब खैर नहीं है. ऐसे ऑटो को जब्त किया जाएगा और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से संबंधित वाहन चालकों को बिना परमिट के छह महीने और बिना बीमा के ऑटो चलाने पर तीन महीने की सजा करवाएगा. संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की ओर से जारी कर दिया गया है.
यह फैसला ऑटो परिचालन के दौरान होने वाले खतरों को देखते हुए लिया गया है. हाल में ही एक ऑटो की टक्कर से महिला की मौत हो गई थी. संबंधित ऑटो बीमित नहीं था. इससे डेथ क्लेम किए जाने में परेशानी हुई. इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कड़ा एक्शन लिया गया है. राजधानी में सीएनजी के लिए परेशान ऑटो चालकों के लिए अच्छी खबर है. राजधानी में जल्द ही सीएनजी वाहनों के लिए सात नए फिलिंग स्टेशन खुलेंगे.
परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार, टाटीसिल्वे में एक, हरमू में दुलारी पेट्रोलपंप, बूटी मोड़ पेट्रोलपंप, बंडू और तमाड़ में एक-एक पेट्रोलपंप में सीएनजी फीलिंग पंप खोले जाएंगे. सीएनजी वाहनों के लिए वर्तमान में सिर्फ चार स्टेशन थे. ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इसे लेकर हाल में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. अप्रैल महीने में इन सात जगहों पर सीएनजी की रीफिलिंग शुरू हो जाएगी.
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