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भाजपा के पूर्व विधायक की इच्छा मृत्यु अदालत ने की अस्वीकार, अब वकील ने अस्पताल में दी जाने वाली दवाओं पर खड़ा किए सवाल

भाजपा के पूर्व विधायक की इच्छा मृत्यु अदालत ने की अस्वीकार, अब वकील ने अस्पताल में दी जाने वाली दवाओं पर खड़ा किए सवाल

धनबाद के निरसा के पूर्व विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु की अपील अदालत ने खारिज कर दी. साथ ही अदालत ने जेल अधीक्षक को संजीव सिंह का इलाज अस्पताल में कराने का आदेश दिया है
धनबाद: न्यायालय ने झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है. साथ ही धनबाद जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि पूर्व विधायक संजीव सिंह को किसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाए. यह फैसला एडीजे 16 अखिलेश कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को सुनाया है. वहीं संजीव सिंह फिलहाल धनबाद के एसएनएमएमसीएच अस्पताल में इलाजरत हैं. पूर्व विधायक संजीव सिंह पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी हैं
पूर्व विधायक के अधिवक्ता मो जावेद ने बताया कि कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है. साथ ही किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने को निर्देशित किया है. हालांकि अदालत ने यह साफ नहीं किया है कि संजीव सिंह का इलाज किसी निजी अस्पताल में हो. वहीं इस परिस्थिति को देखते हुए अधिवक्ता ने सरकार से विचाराधीन कैदियों के लिए इलाज के मद्देनजर कानून लाने की मांग की है
एसएनएमएमसीएच अस्पताल में पूर्व विधायक के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आने को लेकर इलाज पर भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि 11 जुलाई से संजीव सिंह
एसएनएमएमसीएच में भर्ती हैं. उनके भर्ती रहने के दौरान लगातार स्वास्थ में गिरावट आ रही है. उनके शरीर का रंग पीला पड़ता जा रहा है. संजीव सिंह को इलाज के दौरान एसएनएमएमसीएच में दी जाने वाली दवाओं को लेकर भी अधिवक्ता ने आशंका जाहिर की है.
बता दें कि पिछले दिनों पूर्व विधायक ने अदालत से इच्छा मृत्यु के लिए अपील की थी. उन्होंने अदालत को बताया था कि सरकार उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही है, मरना मौलिक अधिकार में शामिल है. इसलिए पूर्व विधायक ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी