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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखा कर सकेंगे मतदान लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत 10 सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 11 खूंटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे 13 मई 2024 तथा 8 रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे 25 मई 2024 को होगा मतदान

सरायकेला खरसावां – लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के आलोक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.04.2024 के पूर्वाह्न 7 बजे से 01.06.2024 के अपराह्न 6:30 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन, प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके से एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही मतदान की समाप्ति के नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा
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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखा कर सकेंगे मतदान
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत 10 सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 11 खूंटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे 13 मई 2024 तथा 8 रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे 25 मई 2024 को होगा मतदान

सरायकेला खरसावां – लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत चुनाव का पर्व-देश का गर्व मतदान होना है। आगामी 13 मई 2024 को 10-सिंहभूम (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 11- खूंटी (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे मतदान होगा वहीं 08 रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे आगामी 25 मई 2024 को मतदान होगा। ऐसे में मतदाताओं को मतदान करने से पहले मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र (ईपीक) प्रस्तुत करना है। यादि किसी कारणवश मतदाता मतदान केंद्र में ईपीक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में मतदाता वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
12 अन्य दस्तावेज मान्य
मतदान के लिए ईपीक के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य हैं। इसमें *पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी किए गए कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,आधार कार्ड,सांसद/विधायक पार्षद को जारी कार्ड एवं विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआइडी) शामिल है।
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रांची – आज झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के संरक्षक आलोक कुमार दुबे का आज जन्मदिन है और महासंघ के संरक्षक होने के नाते झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के तमाम प्रदेश पदाधिकारी कार्यकारी सदस्य महानगर पदाधिकारी एवं पूरे झारखंड प्रदेश के ऑटो चालक मालिकों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी गई हैं और भगवान बजरंगबली से मनोकामना भी करते हैं कि आप हमेशा सदा हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए उक्त जानकारी दिनेश सोनी प्रदेश अध्यक्ष
झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ रांची झारखंड ने दी है