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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 25 साल की कारावास

किरीबुरु : नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 25 साल की कारावास

किरीबुरू: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का अभियुक्त सुखलाल बिरूवा को धारा- 04(2) पोक्सो में 25 साल कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा न्यायालय ने सुनाई है. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि मंझारी थाना कांड सं0- 56/2020, पोक्सो एक्ट का अभियुक्त सुखलाल बिरुवा, पिता स्व -जोकलो बिरुवा, ग्राम बुटका, थाना- मंझारी के विरूद्ध नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखलाल बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. इसके आधार पर उक्त कांड में शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प. सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुखलाल बिरूवा को धारा- 04(2) पोक्सो में 25 साल कठोर कारावास एवं 20,000 रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.